एक अदालत ने यहां गुरुवार को छह विकलांगों के साथ बलात्कार करने के दोषी को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। दोषी शिक्षक ने तीन साल से कुछ अधिक समय पहले एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) द्वारा चलाए जाने वाले विद्यालय सह आवास में रहने वाली मूक, बधिर और मानसिक रोगी छह विकलांगों के साथ दुराचार किया था।
अतिरिक्त सत्र न्ययाधीश विरेंद्र शर्मा ने विनोद कुमार को दोषी ठहराया और पुनर्वास केंद्र के तीन अन्य शिक्षकों को मुक्त कर दिया। लोक अभियोजक अश्वनी धीमान ने आईएएनएस से कहा कि विनोद कुमार को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार की सजा) के तहत मुजरिम ठहराया गया। उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
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