IT अधिनियम धारा 66A पर केंद्र व राज्यों को नोटिस - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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शुक्रवार, 30 नवंबर 2012

IT अधिनियम धारा 66A पर केंद्र व राज्यों को नोटिस


सर्वोच्च न्यायालय ने सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम की धारा 66ए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर शुक्रवार को केंद्र सरकार और चार राज्यों को नोटिस जारी किया। आईटी अधिनियम की यह धारा फेसबुक, ट्विटर जैसी सोशल नेटवर्क साइट तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर कोई भी अप्रिय टिप्पणी करने वाले के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार देती है।

सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति अल्तस कबीर की अध्यक्षता वाली पीठ ने महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, पुड्डुचेरी और दिल्ली को भी नोटिस जारी किया। इससे महान्यायवादी जी. ई. वाहनवती ने न्यायालय में कहा कि आईटी अधिनियम की धारा 66ए का दुरुपयोग किया गया। उन्होंने इस मामले में न्यायालय के हस्तक्षेप का स्वागत किया। वाहनवती ने हालांकि इस धारा का बचाव करते हुए यह भी कहा कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। 

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