13 राज्यों में शिक्षकों की नियुक्ति के नियम में रियायत - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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शुक्रवार, 29 मार्च 2013

13 राज्यों में शिक्षकों की नियुक्ति के नियम में रियायत


 केंद्र सरकार ने गुरुवार को सर्वशिक्षा अभियान के लिए शिक्षकों की भर्ती के लिए अहर्ता में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में छूट की मांग करने वाले 13 राज्यों का आग्रह स्वीकार कर लिया। जिन राज्यों ने इस आशय की मंजूरी मांगी थी उनमें असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। 

न्यूनतम योग्यताओं में रियायत का अनुरोध इसलिए किया गया है, क्योंकि बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम-2009 तहत शिक्षकों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता के शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने 12वीं योजना के दौरान देश में अध्यापक शिक्षा को सु²ढ़ बनाने के लिए 6,300 करोड़ रुपये से अधिक राशि की परियोजना को मंजूरी दी है। 

संशोधित योजना के मुख्य अवयव हैं शिक्षा और प्रशिक्षण संबंधी नए जिला संस्थानों (डीआईईटी), अध्यापक शिक्षा कॉलेजों (सीटीई) और शिक्षा के क्षेत्र में उन्नत अध्ययन की संस्थाओं (आईएएसई) के गठन के साथ-साथ मौजूदा डीआईईटी, सीटीई और आईएएसई को मजबूत करना शामिल हैं। 

इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक बहुल 196 जिलों में खंड स्तर पर अध्यापक शिक्षा संस्थाओं (बीआईटीई) की स्थापना भी शामिल हैं। इसके अलावा, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने उपरोक्त राज्य सरकारों को सेवारत 5 लाख से अधिक अप्रशिक्षित शिक्षकों को दूरस्थ शिक्षा के जरिए प्रशिक्षण की भी अनुमति दी है। 

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