पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के हत्याकांड में रावलपिंडी की एक अदालत ने मंगलवार को पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। रावलपिंडी स्थित आतंकवाद विरोधी अदालत (एटीसी) ने मुशर्रफ को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। मुशर्रफ को हालांकि इस्लामाबाद के बाहरी इलाके में चाक शाहजाद स्थित उनके फार्महाउस में ही रखा जाएगा, जिसे पहले ही उप-कारा घोषित किया जा चुका है। जियो न्यूज के अनुसार, मुशर्रफ को सुरक्षा कारणों से मंगलवार को अदालत में पेश नहीं किया गया।
संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) के वकील चौधरी जुल्फिकार ने कहा कि मुशर्रफ को लेकर उनकी जांच पूरी हो चुकी है। मुशर्रफ वर्ष 2007 से ही स्वनिर्वासन में दुबई व लंदन में थे। वह 23 मार्च को पाकिस्तान लौटे हैं। उन पर भुट्टो को पर्याप्त सुरक्षा नहीं मुहैया कराने का आरोप है, जिसके कारण 27 दिसम्बर, 2007 को एक रैली के दौरान तालिबान उनकी हत्या करने में कामयाब रहा।
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