दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में स्पॉट फिक्सिंग के सिलेसिले में दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार खिलाड़ी श्रीसंत के दोस्त अभिषेक शुक्ला को जमानत दे दी। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट लोकेश शर्मा ने शुक्ला को जमानत दी। अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में सौंपने की पुलिस की दलील को खारिज कर दिया।
पुलिस ने श्रीसंत की 16 मई को हुई गिरफ्तारी के बाद मुंबई के एक होटल से उसका सामान और पैसा हटाने का आरोप शुक्ला पर लगाया। पुलिस ने शुक्ला को न्यायिक हिरासत में सौंपने की गुहार लगाई थी। पुलिस का कहना था कि शुक्ला से पूछताछ के साथ सामान की बरामदगी हो चुकी है। अब उससे पूछताछ की जरूरत नहीं है।
अदालत ने कहा कि शुक्ला ने पृथम दृष्टया भारतीय दंड संहिता की धारा 201 (साक्ष्य मिटाने) के तहत अपराध किया है, जो जमानत के योग्य है। अदालत ने कहा कि शुक्ला को हिरासत में रखने की कोई जरूरत नहीं है। उस पर धोखाधड़ी के लिए मामला दर्ज करने की भी जरूरत नहीं है।
दिल्ली पुलिस ने शुक्ला की पहल से 5.5 लाख रुपया बरामद करने का दावा किया। पुलिस ने दावा किया कि यह रकम उस 10 लाख रुपये का हिस्सा था जिसे आईपीएल के एक मैच को फिक्स करने के लिए मुंबई में श्रीसंत को सौंपी गई थी। शुक्ला पर धारा 201 के तहत मामला दर्ज किया गया था। उसने श्रीसंत के जिस सामान और पैसा को छिपाया था, उसकी बरामदगी के लिए उसे मुंबई ले जाया गया था।

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