यहां की एक अदालत ने दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में सोमवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता विजेंदर गुप्ता के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया।
महानगर दंडाधिकारी नम्रिता अग्रवाल ने कहा कि गुप्ता के खिलाफ प्रथम दृष्टया मानहानि का एक अपराध बनता है और उनके खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय करने के लिए 27 जुलाई की तारीख तय कर दी।
दीक्षित ने गुप्ता के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दायर कर आरोप लगाया था कि भाजपा नेता ने दिल्ली महापालिका (एमसीडी) के चुनाव के दौरान उनके विरुद्ध अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया था। न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा है कि आरोपी के वकील ने उल्लेख किया है कि उद्धृत समाचार पत्रों के संपादक, प्रकाशक या संवाददाता की जांच नहीं की गई है इसलिए आरोपी के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है।
न्यायाधीश ने कहा कि इस मामले में आरोपी के विरुद्ध भादवि की धारा 500 के तहत प्रथम दृष्टया मामला बनता है। अदालत ने गुप्ता को अगली सुनवाई के दिन व्यक्तिगत रूप से अदालत में हाजिर रहने का आदेश दिया है।
.jpg)
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें