आय से अधिक सम्पत्ति मामले में मायावती को मिली राहत. - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

Breaking

प्रबिसि नगर कीजै सब काजा । हृदय राखि कौशलपुर राजा।। -- मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदसरथ अजिर बिहारी ।। -- सब नर करहिं परस्पर प्रीति । चलहिं स्वधर्म निरत श्रुतिनीति ।। -- तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा । आयउ भृगुकुल कमल पतंगा।। -- राजिव नयन धरैधनु सायक । भगत विपत्ति भंजनु सुखदायक।। -- अनुचित बहुत कहेउं अग्याता । छमहु क्षमा मंदिर दोउ भ्राता।। -- हरि अनन्त हरि कथा अनन्ता। कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। -- साधक नाम जपहिं लय लाएं। होहिं सिद्ध अनिमादिक पाएं।। -- अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के । कामद धन दारिद्र दवारिके।।

गुरुवार, 8 अगस्त 2013

आय से अधिक सम्पत्ति मामले में मायावती को मिली राहत.

उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा की मुखिया मायावती की आय से अधिक संपत्ति मामले में दायर पुनर्विचार याचिका को आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इससे पहले अदालत ने एक मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

 सुप्रीम कोर्ट ने 6 जुलाई, 2012 को मायावती को राहत दी थी। पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा था कि पहले जो आदेश दिया गया था, उसमें मायावती की संपत्ति के मामले की जांच को लेकर मेरिट पर फैसला नहीं दिया गया था। ताज कॉरिडोर मामले की जांच के दौरान आय से अधिक संपत्ति की एफआईआर को निरस्त किया गया था।

पीठ ने कहा था कि मामले में दर्ज एफआईआर को इसलिए रद्द किया था, क्योंकि एजेंसी ताज कॉरिडोर मामले में अदालत की ओर से दिए गए आदेश को समझे बिना ही बसपा नेता के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर उत्तर प्रदेश के निवासी कमलेश वर्मा ने पुनर्विचार याचिका दायर की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 6 जुलाई, 2012 को फैसला देने से पहले उसका पक्ष नहीं सुना था।

कोई टिप्पणी नहीं: