जगदीश टाइटलर को फर्जीवाड़ा मामले में मिली जमानत. - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

Breaking

प्रबिसि नगर कीजै सब काजा । हृदय राखि कौशलपुर राजा।। -- मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदसरथ अजिर बिहारी ।। -- सब नर करहिं परस्पर प्रीति । चलहिं स्वधर्म निरत श्रुतिनीति ।। -- तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा । आयउ भृगुकुल कमल पतंगा।। -- राजिव नयन धरैधनु सायक । भगत विपत्ति भंजनु सुखदायक।। -- अनुचित बहुत कहेउं अग्याता । छमहु क्षमा मंदिर दोउ भ्राता।। -- हरि अनन्त हरि कथा अनन्ता। कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। -- साधक नाम जपहिं लय लाएं। होहिं सिद्ध अनिमादिक पाएं।। -- अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के । कामद धन दारिद्र दवारिके।।

सोमवार, 30 सितंबर 2013

जगदीश टाइटलर को फर्जीवाड़ा मामले में मिली जमानत.

दिल्ली की एक अदालत ने प्रधानमंत्री को भेजे गए कांग्रेस महासचिव अजय माकन के एक पत्र के कथित फर्जीवाड़ा मामले में आरोपी कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर को सोमवार को जमानत दे दी। इस मामले में उनके साथ विवादास्पद कारोबारी अभिषेक वर्मा भी आरोपी है।

विशेष सीबीआई न्यायाधीश वीके गुप्ता ने कहा कि दो लाख रुपये की जमानत राशि और इतने ही राशि के दो मुचलके पर सशर्त जमानत दी जाती है। अपने खिलाफ समन का पालन करते हुए अदालत के समक्ष उपस्थित हुए टाइटलर ने यह कहते हुए जमानत याचिका दायर की थी कि उन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में लिए जाने की जरूरत नहीं है।

टाइटलर की ओर से जमानत याचिका पर दलील देते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश माथुर ने कहा कि अंतिम समय में कांग्रेस नेता का नाम आरोपपत्र में एक आरोपी के तौर पर शामिल किया गया है और यह गिरफ्तारी का मामला नहीं हो सकता क्योंकि वह अदालत के समक्ष उपस्थित हुए हैं।

उन्होंने दलील दी कि टाइटलर के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 (फर्जीवाड़ा) के तहत मामला नहीं बनता। जमानत याचिका का विरोध करते हुए सीबीआई अभियोजक अतुल शर्मा ने दलील दी कि टाइटलर काफी प्रभावशाली व्यक्ति हैं। वह सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।    

कोई टिप्पणी नहीं: