यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपी स्वयंभू संत आसाराम बापू की जमानत याचिका पर यहां एक अदालत ने सुनवाई बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी। आसाराम इस समय न्यायिक हिरासत में हैं। आसाराम के वकील के. के. मनन ने बताया कि जोधपुर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश (ग्रामीण) मनोज व्यास ने जमानत याचिका पर अभियोजन पक्ष को बहस का मौका देने के लिए सुनवाई बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी।
आसाराम (72) को पिछले सप्ताह मध्य प्रदेश के इंदौर से गिरफ्तार किया गया गया था और जोधपुर में उनसे पुलिस ने पूछताछ की। जमानत याचिका में उन्होंने दावा किया है कि पुलिस ने उनके खिलाफ दुष्कर्म का गैर जमानती आरोप निर्धारित करने की गलती की है। उन्होंने दावा किया है कि किशोरी ने उनके खिलाफ दुष्कर्म के प्रयास की शिकायत की है।
मनन ने अदालत से कहा कि आसाराम को जमानत मिलनी चाहिए, क्योंकि दुष्कर्म के प्रयास की धारा जमानती है। आसाराम को सोमवार को जोधपुर की एक अदालत ने सोमवार को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था।

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