लालू को हाई कोर्ट से नहीं मिली जमानत. - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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शुक्रवार, 18 अक्टूबर 2013

लालू को हाई कोर्ट से नहीं मिली जमानत.

चारा घोटाले में पांच साल की सजा काट रहे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को झारखंड हाई कोर्ट ने शुक्रवार को राहत देने से इन्कार कर दिया। न्यायमूर्ति आरआर प्रसाद की बेंच ने लालू की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें जमानत देने से इन्कार कर दिया और निचली अदालत से मामले का अभिलेख मांगा है। हाई कोर्ट ने कहा कि आगे की सुनवाई अभिलेख आने के बाद की जाएगी। याचिका लंबित रहने के दौरान लालू की ओर से सजा पर रोक लगाने और जमानत दिए जाने की मांग की गई थी। इस दौरान अदालत ने 11 अन्य अभियुक्तों को जमानत दे दी।

इसके पूर्व लालू प्रसाद की ओर से राज्य के पूर्व महाधिवक्ता अनिल कुमार सिन्हा ने सीबीआइ पर जांच में भेदभाव का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि निचली अदालत ने उनके पक्ष को बिना समझे सजा सुना दी। लालू के वकील ने अदालत को बताया कि चाईबासा के तत्कालीन उपायुक्त अमित खरे ने अपने बयान में कहा था कि 1996 में जैसे ही इस मामले की जानकारी मिली, राजद सुप्रीमो ने वित्त आयुक्त को पत्र लिखकर कार्रवाई के लिए कहा था। तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद ने मामले में तीन दिन के भीतर प्राथमिकी दर्ज करने का भी आदेश दिया था और बाद में उन्हें ही अभियुक्त बना दिया गया। लिहाजा हाई कोर्ट इसकी दुबारा सुनवाई करे और लालू प्रसाद को राहत प्रदान करे। इस दौरान चारा घोटाले में सजा पाए डॉ. केएम प्रसाद सहित 11 अभियुक्तों को हाई कोर्ट ने जमानत दे दी। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि मामले के ट्रायल के दौरान सभी अभियुक्त जेल में थे और दी गई सजा की आधी अवधि जेल में काट चुके हैं। हालांकि इन लोगों का अभिलेख भी निचली अदालत से तलब किया गया है।

लालू के साथ सजा पाए आरके राणा, हरीश कुमार व रविंद्र कुमार मेहरा की याचिका पर सुनवाई अगले सप्ताह होगी। गौरतलब है कि चाईबासा कोषागार से 37.70 करोड़ रुपये की अवैध निकासी के आरोप में सीबीआइ की विशेष अदालत ने लालू यादव को पांच साल की सजा सुनाई है।

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