बिहार मध्याह्न् भोजन हादसा : न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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सोमवार, 21 अक्तूबर 2013

बिहार मध्याह्न् भोजन हादसा : न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल


meena devi
बिहार के सारण जिले के मशरक प्रखंड के एक सरकारी विद्यालय में मध्याह्न् भोजन खाने से 23 बच्चों की हुई मौत के मामले में पुलिस ने न्यायालय मंे आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। आरोप पत्र में विद्यालय की तत्कालीन प्रधानाध्यापिका मीना देवी और उनके पति अर्जुन राय को मुख्य आरोपी बनाया गया है। छपरा के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने सोमवार को बताया कि धर्मासती गंडामन प्राथमिक विद्यालय में हुए इस हादसे के मामले में जांच अधिकारी राजकौशल द्वारा छपरा व्यवहार न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। इसमें पति-पत्नी के खिलाफ हत्या, हत्या का प्रयास, जहरीला पदार्थ देने, साक्ष्य मिटाने का आरोप लगाया गया है। 

आरोप पत्र में जांच अधिकारी द्वारा कहा गया है कि अर्जुन ने जहरीली दवा मोनोक्रोटोफॉस गोपालगंज के एक चीनी मिल से घटना के दो दिन पूर्व खरीदी थी, जिसे उसने मध्याह्न् भोजन की सामग्री रखने के स्थान पर रख दिया था। मृतक बच्चों की विसरा (आंतों में) जांच रिपोर्ट में भी मोनोक्रोटोफॉस पाया गया था।

आरोप पत्र में सभी गवाहों के बयान, घटनास्थल पर मिले सामानों की जांच और लोगों के पूछताछ के आधार पर सभी साक्ष्य उपलब्ध होने का दावा करते हुए कहा गया है कि अभी भी मामले की जांच जारी है। 

उल्लेखनीय है कि पिछले 16 जुलाई को धर्मासती गंडामन के एक विद्यालय में मध्याह्न् भोजन खाने से 23 बच्चों की मौत हो गई थी जबकि 24 का इलाज पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में किया गया था। इस मामले में मीना देवी और अर्जुन राय छपरा जेल में बंद हैं। 

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