मुद्रक और प्रकाशक का नाम पता जरूरी
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव प्रचार के लिए छपवाए जाने वाले बैनर, पोस्टर और पम्पलेट के संबंध में म.प्र.स्थानीय प्राधिकारी (निर्वाचन अपराध) अधिनियम की धारा 14 क में किए उपबंधों का पालन सुनिश्चित किया है । धारा 14 क में निहित प्रावधानों के मुताबिक कोई भी व्यक्ति एसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर मुद्रित तथा प्रकाशित नहीं कराएगा जिस पर मुद्रक और प्रकाशक के नाम पते नहीं होंगे । उपबंधों के पालन में दिए गए निर्देशों के तहत मुद्रक द्वारा मुद्रित सभी निर्वाचन संबंधी पम्पलेटों, पोस्टर्स या इसी तरह की अन्य सामग्री के मुखपृष्ठ पर मुद्रक एवं प्रकाशन के नाम-पते अंकित किए जायेंगे । धारा 127(क) (2) के मुताबिक मुद्रक प्रकाशक से घोषणा पत्र एवं मुद्रित सामग्री की 4 प्रतियां सामग्री मुद्रित किए जाने के तीन दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजी जायेगी । मुद्रक द्वारा कंडिका 3 में उल्लेखित पत्रों के साथ परिशिष्ठ-2 भी अपने हस्ताक्षर से प्रस्तुत की जायेगी ।
उपचार के लिये नागपुर के श्री कृष्णा ह्रदयालय को मान्यता
राज्य शासन ने श्री कृष्णा ह्रदयालय एवं क्रिटिकल केयर सेंटरए नागपुर को मध्यप्रदेश शासन के अधिकारियों.कर्मचारियों तथा उनके परिवार के उपचार के लिये मान्यता दी है। इसमें ह्रदय रोगए ह्रदय सर्जरी एवं मल्टी डिसिप्लीनरी क्रिटिकल केयर का उपचार करवाया जा सकेगा। मान्यता मध्यप्रदेश सिविल सेवा ;चिकित्सा परिचर्याद्ध नियम.1958 के नियम.ब के अंतर्गत शर्तों के आधार पर 2 वर्ष के लिये दी गई है।

कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें