विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर (21 अक्तूबर) - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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सोमवार, 21 अक्टूबर 2013

विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर (21 अक्तूबर)

जूनियर डाटा इन्ट्री आपरेटर निलंबित

कलेक्टर श्री एम0बी0ओझा ने जूनियर डाटा इन्ट्री आपरेटर द्वारा कम्प्यूटर रिकार्ड में हेराफेरी करने के फलस्वरूप आपरेटर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जारी आदेश में उल्लेख है कि लटेरी तहसील कार्यालय में जूनियर डाटा इन्ट्री आपरेटर श्री वीरेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा ग्राम जोराबरखेड़ी के सर्वे नं0 256 रकवा 1.869 के स्थान पर कम्प्यूटर रिकार्ड में हेराफेरी कर रकवा 0.657 हेक्टेयर की प्रविष्टि करने के फलस्वरूप श्री श्रीवास्तव को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने कोे कार्यवाही अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के प्रतिवेदन पर की गई है। निलंबन अवधि में श्री वीरेन्द्र श्रीवास्तव का मुख्यालय ग्यारसपुर नियत किया गया है। निलंबनकाल में नियमानुसार भत्ता देय होगा। 

सड़क निर्माण में कोताही बरतने वाले ठेकेदारों के खिलाफ पुलिस प्रकरण पंजीबद्ध करने के निर्देश

कलेक्टर श्री एम0बी0ओझा ने आज जिलाधिकारियों की बैठक आहूत कर निर्वाचन कार्यो की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि मतदान केन्द्र पहंुच मार्गो के निर्माण में जिन ठेकेदारों द्वारा कोताही बरती गई है उन समस्त ठेकेदारों के खिलाफ पुलिस में प्रकरण पंजीबद्ध कराया जाये। जिला निर्वाचन अधिकारी श्री ओझा ने समस्त विभागों के जिलाधिकारियों से कहा कि वे स्वंय उन मतदान केन्द्रांे का जायजा लें जिनके लिए उत्तरदायित्व सौंपा गया है अधीनस्थ अमले के भरोसे रिपोर्ट प्रेषित ना करें। जिला निर्वाचन अधिकरी श्री ओझा ने भारत निर्वाचन आयोग के जारी नवीन दिशा निर्देशो का हवाला देते हुए कहा कि जिले में पदस्थ सभी अधिकारी-कर्मचारियों के नाम मतदाता सूची में दर्ज होना अनिवार्य किया गया है। अतः विभागों के अधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि उनके अधीनस्थ अमले का नाम मतदाता सूची में दर्ज है कि नही। मतदाता सूची में नाम जोडे़ जाने की कार्यवाही वर्तमान में क्रियान्वित है। जिला निर्वाचन अधिकारी श्री ओझा ने निर्वाचन कार्यो को पूरी तनमयता से समय सीमा में करने की हिदायत दी। उन्होंने सेक्टर मजिस्टेªटों से कहा कि वे सौंपे गए जोनल क्षेत्रो का शीघ्र भ्रमण कर 23 अक्टूबर तक अपनी रिपोर्ट निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि क्रिटिकल एवं बल्नरेबिल मतदान केन्द्रों के लिए पृथक से कम्यूनिकेशन प्लान तैयार करें जिसमें स्थानीय ग्राम पंचायत के सचिव, कोटवार और शालाओं के प्रधानाध्यापकों के मोबाइल नम्बरों की सूची तैयार की जाएं। 

आचार संहिता का पालन
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जिला निर्वाचन अधिकारी श्री ओझा ने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकारी-कर्मचारियों के लिए भी आचार संहिता नियत की गई है जिसका वे अक्षरशः पालन सुनिश्चित करें और निर्वाचन कार्यो को निष्पक्ष रूप से सम्पादित करें। उन्होंने कार्यालयों के अन्दर एवं बाहरी दीवारों पर किसी भी प्रकार की योजनाओं का प्रचार-प्रसार अंकित हो तो उसे अविलम्ब हटवाने की कार्यवाही करने के निर्देश दिए। कलेक्टेªट के सभाकक्ष में सम्पन्न हुई इस बैठक मेें अपर कलेक्टर श्री के0डी0त्रिपाठी, अपर कलेक्टर (विकास) श्री शशिभूषण सिंह, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री जयप्रकाश शर्मा समेत समस्त विभागों के अधिकारी मौजूद थे। 

रिश्वत लेना या देना दण्ड की श्रेणी में

निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके मताधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने के उद्धेश्य से नगद या वस्तु के रूप कोई परितोषण देता है या लेता है तो वह एक वर्ष तक के लिए कारावास या जुर्माना या दोनो से दण्डनीय होगा। अपर कलेक्टर श्री के0डी0त्रिपाठी ने ततसंबंधी जानकारी देते हुए बताया कि जिले में उड़नदस्ते, रिश्वत देने वालो और लेने वालो दोनो के विरूद्व मामले दर्ज करने के लिए कटिबद्व है। उन्होंने कहा कि मतदाताओं को डराने और धमकाने में लिप्त रहने वाले लोगों के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 के तहत एक वर्ष तक के लिए कारावास या जुर्माना दोनो का प्रावधान है। अतः मतदाता किसी भी प्रकार की रिश्वत लेने से परहेज करें और यदि कोई व्यक्ति रिश्वत की पेशकश करता है या उसे रिश्वत दें और मतदाताओ को डराने, धमकाने का कार्य करता है तो अविलम्ब शिकायत प्रकोष्ठ के टोल फ्री नम्बर 18002337017 पर तत्काल करें ताकि संबंधितो के खिलाफ कार्यवाही की जा सकें।

लायजनिंग आफीसर नियुक्त

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री एम0बी0ओझा ने जिले में आने वाले प्रेक्षकों को प्रशासकीय कार्यो में सुविधा हो इसके लिए विधानसभावार लायजनिंग आफीसर नियुक्त करने के आदेश जारी कर दिए है। लायजनिंग आफीसर प्रेक्षकों से सतत सम्पर्क में रहेंगे और उनके द्वारा चाही गई जानकारियाँ अविलम्ब मुहैया करायेंगे। जारी आदेश में उल्लेख है कि सम्पूर्ण जिले के लिए नियुक्त होने वाले केन्द्रीय जागरूकता पे्रक्षक के लायजनिंग आफीसर आरईएस के कार्यपालन यंत्री श्री आर0एल0मेघवाल होगे वही विधानसभा क्षेत्र-144 विदिशा के लिए लायजनिंग आफीसर सम्राट अशोक सागर परियोजना के कार्यपालन यंत्री श्री एस0के0सक्सेना, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-145 बासौदा के लिए लायजनिंग आफीसर पशु चिकित्सा सेवाएं के उप संचालक डाॅ0एम0एल0मेहरा, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-146 कुरवाई (अजा) के लिए लायजनिंग आफीसर मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के महा प्रबंधक श्री एन0एस0चैहान, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-147 सिरोंज के लिए लायजनिंग आफीसर डीपीआईपी परियोजना के जिला प्रबंधक डाॅ0नरेन्द्र गुप्ता, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-148 शमशाबाद के लिए लायजनिंग आफीसर संजय सागर परियोजना के कार्यपालन यंत्री श्री प्रमोद कुमार शर्मा होंगे। इसी प्रकार अभ्यर्थी व्यय लेखा माॅनिटरिंग के लिए लायजनिंग आफीसर मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के महाप्रबंधक श्री के0के0वर्मा को तथा जिला पंजीयक सुश्री निधि जैन को रिजर्व में रखा गया है।

छह अपराधियों के खिलाफ जिला बदर की कार्यवाही

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री एम0बी0ओझा ने जिले में विधानसभा निर्वाचन प्रक्रिया को शांतिपूर्वक सम्पन्न कराने एवं कानून व्यवस्था की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर छह कुख्यात अपराधियों के खिलाफ जिलाबदर कार्यवाही के आदेश जारी कर दिए है। जिन छह कुख्यात अपराधियों के खिलाफ जिला बदर के आदेश जारी किए गए है उनमें राजीवनगर विदिशा के बल्ला उर्फ बबलू यादव, लटेरी तहसील के ग्राम रूसल्ली साहू के घनश्याम पुत्र अमरचंद शर्मा, विदिशा में सुभाषनगर के राजकुमार पुत्र नोनीतराम रघुवंशी, गुलाबगंज तहसील के ग्राम अंडियाकलां के ऋषि दीक्षित पुत्र रामस्वरूप, विदिशा मोहनगिरी के सोहन सिंह उर्फ सोनू राजपूत पुत्र रामसिंह इन सभी को एक वर्ष के लिए तथा विदिशा के कागदीपुरा निवासी संजीव पुत्र गिरीश अहिरवार को छह माह की अवधि के लिए जिला बदर की कार्यवाही की गई है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री ओझा ने उक्त अपराधियोें को विदिशा सहित समीपवर्ती जिले राजगढ़, रायसेन, सागर, अशोकनगर, भोपाल और गुना जिले की राजस्व सीमाओं में प्रवेश वर्जित किया है। 

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