गुजरात उच्च न्यायालय ने 2002 में हुए नरोदा पाटिया दंगों के मामले में दोषी माया कोडनानी की अस्थायी जमानत याचिका चिकित्सकीय आधार पर आज मंजूर कर ली।
कोडनानी ने छह महीने की अस्थायी जमानत के लिए याचिका दायर की थी जिसकी सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति के एस झावेरी और न्यायमूर्ति के जे ठाकर की खंडपीठ ने तीन महीने की जमानत मंजूर कर ली। कोडनानी के वकील हार्दिक दवे ने अदालत में दलील दी कि कोडनानी आंत के क्षय रोग के अलावा हदय संबंधी बीमारी और अवसाद से पीड़ित हैं।
वकील ने इन स्वास्थ्य समस्याओं के उपचार के लिए छह महीने की जमानत मंजूर किए जाने की अपील की और अदालत में प्रासंगिक चिकित्सकीय दस्तावेज भी जमा किए।
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