पन्ना (मध्यप्रदेश) की खबर (04 मार्च ) - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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बुधवार, 5 मार्च 2014

पन्ना (मध्यप्रदेश) की खबर (04 मार्च )

वास्तवित मूल्य के आधार पर तय करें भू पंजीयन दरें-कलेक्टर

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पन्ना 04 मार्च 14कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर आर.के. मिश्रा ने कृषि भूमि तथा आवासीय भू खण्डों के लिए नवीन प्रस्तावित पंजीयन दरों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि भूमि के वास्तविक मूल्य के आधार पर पंजीयन की दरें निर्धारित करें। इसके लिए तहसीलों से प्राप्त प्रस्तावों, रजिस्ट्री की वर्तमान दरों तथा भूमि पर निर्मित सम्पतित के मूल्य को आधार बनाएं। नर्इ दरें वर्ष 2014-15 के लिए निर्धारित की जा रही हैं। रजिस्ट्री की दर में अप्रत्याशित वृद्धि न करें। सभी बिन्दुओं का भलीभांति परीक्षण करके नर्इ गार्इड लार्इन निर्धारित करें। उन्होंने कहा कि जिले में गत वर्ष की तुलना में पंजीयन दरों में 9.25 प्रतिशत की वृद्धि की गर्इ है। इसे मान्य किया जाता है। उन्होंने कृषि तथा भू खण्डों की रजिस्ट्री दर की समीक्षा करते हुए कहा कि पन्ना तहसील में कृषि भूमि में 12.91 प्रतिशत वृद्धि की गर्इ है जबकि भू खण्डों में 11.50 प्रतिशत वृद्धि की गर्इ है। इसी तरह शाहनगर तहसील में कृषि भूमि में 8 प्रतिशत तथा भू खण्डों में 14 प्रतिशत वृद्धि की गर्इ है। इन दोनों तहसीलों के एसडीएम इस वृद्धि की समीक्षा कर लें। यदि आवश्यक हो तो इसमें संशोधन करके प्रस्ताव प्रस्तुत करें। शेष तहसीलों की पंजीयन दर में वृद्धि को बैठक में मंजूरी दी गर्इ। बैठक में जिला पंजीयक ने विभिन्न तहसीलों में गत वर्ष की पंजीयन दर तथा प्रस्तावित पंजीयन दर की जानकारी दी। बैठक में एसडीएम पन्ना अशोक ओहरी, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण के.के. मिश्रा, सभी उप पंजीयक उपसिथत रहे। 

महिलाओं के कार्य स्थल पर उत्पीडन संबंधी रिपोर्ट दें हर माह-कलेक्टर

पन्ना 04 मार्च 14महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिंग उत्पीडन अधिनियम 2013 लागू कर दिया गया है। इसके तहत सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए पदेन जिला अधिकारी अधिसूचित किया गया है। कलेक्टर आर.के. मिश्रा ने सभी कार्यालय प्रमुखों को अपने-अपने कार्यालय में महिलाओं का कार्य स्थल पर उत्पीडन रोकने के लिए आंतरिक परिवाद समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि समिति की हर माह बैठक आयोजित करके इसका प्रतिवेदन आयुक्त महिला सशकितकरण को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें। कार्यालय में कार्यरत महिलाओं से किसी तरह का दुव्र्यवहार होने कठोर कार्यवाही की जाएगी। अधिनियम के प्रावधानों का कठोरता से पालन सुनिशिचत करें। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि आंतरिक परिवाद समिति में कार्यालयों में पदस्थ वरिष्ठ महिला अधिकारी को पीठासीन अधिकारी बनाएं। यदि कार्यालय में अधिकारी उपलब्ध नही है या अन्य कार्यालय में पदस्थ महिला अधिकारी को पीठासीन अधिकारी के रूप में नामांकित करें। समिति में दो कर्मचारी महिलाओं के हितों के लिए कार्य करने वाली अशासकीय संस्था के एक सदस्य को नामांकित करें। समिति के कुल सदस्यों में से 50 प्रतिशत सदस्य महिलाएं होंगी। समिति का कार्यकाल तीन वर्ष रहेगा। इस समिति की नियमित बैठक आयोजित करें। अधिनियम के प्रावधानों तथा समिति गठन संबंधी निर्देश कार्यालय में सूचना पटल पर प्रदर्शित कराए। इस संबंध में शासन द्वारा दिए गए निर्देशों का कठोरता से पालन करें। 

जनसुनवार्इ में 175 आवेदन पत्रों में हुर्इ सुनवार्इ
 
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पन्ना 04 मार्च 14कलेक्ट्रेट सभागार में आमजनता से प्राप्त आवेदन पत्रों के निराकरण के लिए जनसुनवार्इ का आयोजन किया गया। इसमें कलेक्टर आर.के. मिश्रा तथा एडीएम चन्द्रशेखर बालिम्बे द्वारा विभिन्न क्षेत्रों से आए आवेदकों से प्राप्त 175 आवेदन पत्रों पर सुनवार्इ की गर्इ। उन्होंने आमजनता से प्राप्त पेंशन, आवास हेतु भूमि, गरीबी रेखा की सूची में नाम जोडने, प्रसूति सहायता, सीमांकन, मजदूरी भुगतान, उपचार सहायता, भूअर्जन, बैंक से चैक भुगतान, ऋण आवेदन पत्रों पर कार्यवाही सहित विभिन्न आवेदन पत्रों पर सुनवार्इ की। जन सुनवार्इ में इटवांखास, मनौर सहित विभिन्न ग्रामों के ओला पीडित किसानों ने सभी राहत के लिए आवेदन प्रस्तुत किए। कलेक्टर ने कहा कि ओला तथा अधिक वर्षा से प्रभावित सभी फसलों का सर्वेक्षण किया जा रहा है। फसल हानि के अनुसार किसानों को राहत राशि प्रदान की जाएगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि जनसुनवार्इ में प्राप्त आवेदन पत्रों को 10 दिवस में निराकृत कर उसका प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। सभी कार्यालय प्रमुख कार्यालय में पृथक से पंजी बनाकर जनसुनवार्इ के आवेदन पत्र दर्ज कराएं। इनके निराकरण का प्रतिवेदन कलेक्ट्रेट कार्यालय में प्रस्तुत करें।

मुख्य सचिव ने समाधान आनलार्इन में की जनसुनवार्इ, मजदूरी का भुगतान समय पर सुनिशिचत करें-मुख्य सचिव

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पन्ना 04 मार्च 14टेली कान्फ्रेसिंग के माध्यम से मुख्य सचिव श्री एन्थोनी डिसा ने समाधान आनलार्इन कार्यक्रम में विभिन्न जिलों के आवेदकों के आवेदन पत्रों का निराकरण किया। उन्होंने सागर, गुना, छतरपुर, भोपाल, भिण्ड, सतना, शिवपुरी, बालाघाट, सिंगरौली तथा ग्वालियर जिलों के आवेदकों की सुनवार्इ की। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यो की मजदूरी का समय पर भुगतान सुनिशिचत करें। मनरेगा में बडवानी जिले में तीन करोड रूपये तथा 5 अन्य जिलों के मजदूरी भुगतान लंबित है। इसमें मजदूरों को तत्काल भुगतान कराएं। मजदूरी भुगतान में देरी करने वालों पर बिलम्ब शुल्क लगाकर उसकी राशि पीडित मजदूरों को प्रदान करें। छात्रवृतित के प्रकरणों पर भी तत्परता से कार्यवाही करें। समय पर छात्रवृतित मंजूर करके उसका विधार्थियों में वितरण कराएं। मुख्य सचिव ने सागर के आवेदक ओंकार के मुख्यमंत्री आवास योजना के प्रकरण तथा छतरपुर के अपना घर योजना के हितग्राही के आवेदन पत्रों का निराकरण किया। उन्होंने ग्वालियर के श्री सलीम खां के मूकबाधिर पुत्र के उपचार के संबंध में निर्देश देते हुए कहा कि आवेदक ने मुम्बर्इ के जिस अस्पताल से जांच करार्इ है वहां उपचार के लिए तत्काल सहायता राशि जारी करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि ओलावृषिट तथा अधिक वर्षा से प्रभावित फसलों का सर्वेक्षण तत्काल पूरा कराके प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। इसकी समीक्षा के लिए 6 मार्च को शाम 4 बजे से वीडियो कान्फ्रेसिंग आयोजित की जा रही है। इसमें पूरी जानकारी के साथ अनिवार्य रूप से उपसिथत रहे। कलेक्ट्रेट के एनआर्इसी केन्द्र से कलेक्टर आर.के. मिश्रा, एडीएम चन्द्रशेखर बालिम्बे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती भावना बालिम्बे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आर.के. वर्मा तथा संबंधित अधिकारी उपसिथत रहे। 

आम में कीट प्रबंधन की दी जानकारी

पन्ना 04 मार्च 14कृषि विज्ञान केन्द्र, पन्ना के वैज्ञानिकों डा. बी.एस. किरार, डा. आर.के. जायसवाल, डा. आर.के. सिंह एवं श्री पी.एस. उटटी द्वारा ग्राम पुरैना, पवर्इ एवं सुडोर में आम के पौधों का अवलोकन किया गया। आम में फूल आ गया है किन्तु वर्तमान में बादल युक्त मौसम एवं वर्षा की सिथति में मेंगों हापर के आक्रमण की संभावना बढ जाती है। यह आम का प्रमुख हानिकारक कीट है और यह कीट फरवरी से अप्रैल माह में ज्यादा सकि्रय रहता है। इस कीट के निम्फ एवं प्रौढ दोनों ही फूल और कोमल पतितयों का रस चूसकर मधुरस जैसा स्त्राव छोडता है जिससे फूल एवं प्रारमिभक अवस्था के फल झड जाते है और पौधे के नीचे चिपचिपा स्त्राव गिरता रहता है। फलस्वरूप फूल-फूलन में 40 से 60 प्रतिशत हानि होती है। इसके प्रबंधन के लिये सर्दी के मौसम पौधों की काँट-छाँट कर दें जिससे सूर्य का पर्याप्त प्रकाश प्राप्त हो सके। ज्यादा घने पौधे न लगाये। वर्तमान में पौधों पर पहला छिडकाव 1 किग्रा. हेक्साविन 50 डब्ल्यू. पी. (कार्बोरिल) या मेटासिस्टाक्स (आक्सीडिमेटोन मिथाइल 25 प्रतिशत र्इ.सी.) 400-600 मिली. प्रति एकड का घोल बनाकर छिडकाव करें और दूसरा छिडकाव मार्च में करें ।

अधिकारी समन्वय से करें निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति- कलेक्टर

पन्ना 04 मार्च 14कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर आर.के. मिश्रा ने विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष का समापन हो रहा है। सभी अधिकारी योजनाओं के लिए आवंटित राशि का शत-प्रतिशत उपयोग करें। किसी भी सिथति में आवंटित राशि लेप्स न करें। अन्य विभागों के सहयोग से लक्ष्यों की पूर्ति कराएं। विभागीय लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति के लिए समन्वय के साथ कार्य करें। हालही में निर्माण कार्यो के पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सभी विकासखण्डों में शिविर आयोजित किए गए। संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश के बावजूद ग्रामीण विकास विभाग को छोडकर किसी अन्य विभाग ने पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने में रूचि नही दिखार्इ। शिविर से अनुपसिथत सभी अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। निर्देशों का पालन न करने पर कठोर कार्यवाही की जाएगी।  कलेक्टर ने कहा कि लोक सभा चुनाव का कार्य आरंभ हो गया है। निर्वाचन संबंधी जो भी उत्तरदायित्व अधिकारियों को दिया जा रहा है उसे पूरी जिम्मेदारी से निभाएं। निर्वाचन की आदर्श आचरण संहिता लागू होने पर उसका पूरी तरह से पालन करें। इसके लागू होने के बाद भी स्वीकृत निर्माण कार्य जारी रहेंगे। प्राकृतिक आपदा में राहत तथा अन्य आकसिमक कार्यो पर कोर्इ रोक नही रहेगी। मनरेगा से सभी ग्राम पंचायतों में तत्काल कम से कम 10 निर्माण कार्य प्रारंभ करा दें जिससे आगामी तीन महीनों तक मजदूरों को रोजगार का अवसर प्राप्त होता रहे। उन्होंने कहा कि ऋण तथा अनुदान के लिए बैंकों में लंबित प्रकरणों का 15 मार्च तक निराकरण कराए। हितग्राहीमूलक योजनाओं के ऋण प्रकरण स्वीकृत कराकर अनिवार्य रूप से वितरित कराएं। उन्होंने कृषि आदान की बैठक के आयोजन, समर्थन मूल्य पर गेंहू उपार्जन तथा खाध सुरक्षा अधिनियम के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में एडीएम चन्द्रशेखर बालिम्बे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती भावना बालिम्बे तथा संबंधित अधिकारी उपसिथत रहे। 

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