- विधिक चेतना अभियान-- प्राधिकरण के तत्वावधान में धुम्रपान निषेध की अलख गांव-गांव जगी.
प्रतापगढ़/30.05.2014, तम्बाकू का सेवन न करने का प्रण लें,परिवार में खुशहाली लावें-इसकी जानकारी आम जन और विशेष रूप ग्रामीण अंचल में जनजागृति संभव हो इस हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष पवन एन.चन्द्र (जिला एवं सेशन न्यायाधीश) के नेतृत्व में विश्व धुम्रपान निषेध दिवस के अवसर पर गांव-गांव ढाणी-ढाणी इस अभियान की अलख जगे और आम जन को धुम्रपान व तम्बाकू के सेवन से होने वाली बीमारियों की जानकारी दी जाकर चेतना जागृत की जा सके।
आज अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्टेªट-गोविन्द बल्लभ पंत ने ग्राम-घोटारसी शिविर के दौरान उपस्थित आये ग्राम पंचायत घोटारसी के सरपंच एवं ग्रामीण जन से रूबरू होते हुए-धुम्रपान निषेध अधिनियम के अनुसार सार्वजनिक स्थान जैसे-आॅडिटोरियम,अस्पताल भवन,मनोरंजन केन्द्र,शैक्षिक संस्थान,पुस्तकालय,सार्वजनिक सवारी वाहन,जलपान गृह,काॅफी हाउस,एयरपोर्ट लाउज,स्टेडियम,रेल्वे स्टेशन,बस स्टैण्ड,शाॅपिग माॅल व सिनेमा हाॅल इत्यादि स्थलों पर धुम्रपान करना सख्ती से निषेद्ध है। इस अधिनियम का किसी भी प्रकार से उल्लघंन करने पर 200/-रू. के जुर्माने के साथ दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है। साथ ही उन्होेने यह भी बताया कि किसी भी प्रकार तथा किसी भी स्थान पर सिगरेट,तम्बाकू,बीड़ी का विज्ञापन वर्जित है,इसका उल्लघंन करने पर दो वर्ष तक सजा एवं एक हजार रूपये तक जुर्माने का प्रावधान है इत्यादि कई जानकारियां सहज एवं सरल शब्दों मंे प्रदान की।
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