चरखारी विधानसभा के उप चुनाव का दौरा किया -पज्जन भैया
चरखारी विधानसभा के उप चुनाव के प्रत्याषी रामजीवन यादव के पक्ष में छतरपुर विधानसभा के काॅग्रेस के वरिष्ठ नेता आलोक चतुर्वेदी , पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्रीप्रकाष जयसवाल एवं प्रदीप जैन के साथ मिलकर किया जन सम्पर्क किया और अगामी उप चुनाव की रणनीति तैयार की , जिसमें सम्पर्क के दौरान कुलपहाड़, वेलाताल, जैतपुर आदि ग्रामों का किया दौरा कांग्रेस प्रत्याषी को जिताने की अपील कि और छतरपुर जिला के वरिष्ठ नेता पज्जन भैया के साथ चरखारी विधानसभा का भ्रमण कर जनसम्र्पक के लिये अनीस खाॅन, लक्ष्मी पुरोहित, राजेष चैरसिया, गुलाब यादव, सुरेष अवस्थी, दौलत तिवारी, षिवानन्द तिवारी सहित जिले के अनेकों कांग्रेस नेता इनके साथ रहकर चरखारी विधानसभा के उप चुनाव को जिताने के लिये जन सम्पर्क जारी कर दिया है।
पत्नी-बच्चों को मिली 36 लाख की क्षतिपूर्ति राशि
छतरपुर। बिजली विभाग के सब इंजीनियर की दुघर्टना में मौत होने से अदालत ने पत्नी व बच्चों को 36 लाख 62552 रूपए क्षतिपूर्ति देने का दिया आदेश। एडवोकेट लखन राजपूत ने बताया कि अनीता रावत अपने पति रवि कुमार रावत और अपने पुत्र अमन रावत, आकाश रावत और पुत्री सुरभि रावत के साथ 11 अप्रैल 2011 को संजय कुमार रावत निवासी जबलपुर के वाहन मारूति अल्टो कार क्रमांक एमपी 20 सीसी - 2852 में बैठकर दमोह से अपने घर ग्रीन एवेन्यू कॉलोनी छतरपुर लौट रहीं थी। अल्टो कार को सावंत रावत निवासी चौबे कॉलोनी छतरपुर चला रहा था। यह कार जैसे ही बड़ामलहरा छतरपुर आम रोड पर स्थित कृष्णा ढावा के पास पहुंची तभी वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। घायल अवस्था में अनीता उनके पति और उनके बच्चों को सामुदायिक स्वास्थ्य बड़ामलहरा में प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल लाया गया। रवि रावत की हालत गंभीर होने पर डॉक्टर ने मेडीकल कॉलेज ग्वालियर रेफर कर दिया। ग्वालियर ले जाते समय रास्ते में रवि रावत की मौत हो गई। थाना बड़ामलहरा में शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। रवि रावत बिजली विभाग नरसिंहगढ़ जिला दमोह में जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे। श्रीमती अनीता रावत ने अपने और अपने बच्चों की ओर से रवि रावत की दुर्घटना में मृत्यु से हुई क्षति पूर्ति के लिए द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश शशिकांता वैश्य की अदालत में क्लेम वाहन मालिक संजय रावत, चालक सावंत रावत और बीमा कंपनी नेशनल इंश्योरेंस की शाखा सतना के खिलाफ पेश किया। एडीजे श्रीमती वैश्य की अदालत रवि रावत की दुर्घटना में हुई मौत से अनीता और उनके बच्चों को क्षतिपूर्ति के एवज में सावंत रावत, संजय रावत और बीमा कंपनी से संयुक्त एवं पृथक पृथक रूप से 36 लाख 62552 रूपए देने के आदेश दिए साथ ही 28.11.11 से इस क्षतिपूर्ति की अदायगी तक 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर भी देने का आदेश दिया गया।

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