निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश उपचुनाव में प्रचार अभियान के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद योगी आदित्यनाथ को फटकार लगाई है। साथ ही भविष्य में उन्हें सचेत रहने के लिए आगाह किया। अदालत के आदेश के मुताबिक, "भड़काऊ भाषण के लिए आयोग आपको फटकार लगाती है। भविष्य में चुनावी भाषण के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन न हो, इसके लिए आपको आगाह भी करती है।"
आयोग ने गुरुवार को भाजपा सांसद को आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के लिए नोटिस जारी किया था। यह नोटिस उन्हें कथित तौर पर धर्म के आधार पर अपनी पार्टी को वोट देने के लिए मतदाताओं को प्रेरित करने के मामले में जारी किया गया था। आदित्यनाथ के सात सितंबर को दिए गए भाषण की रपट गौतमबुद्ध नगर चुनाव कार्यालय ने निर्वाचन आयोग को भेजी थी, जिसके बाद आयोग ने उनके खिलाफ नोटिस जारी किया था।
चुनाव आयोग ने गुरुवार को कहा कि आदित्यनाथ के जवाब का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया, जिसमें उन्हें तथ्यात्मक गलत बयान उल्लेख करने का दोषी पाया गया है। नोटिस के मुताबिक, "भेजे गए जवाब में आपने (आदित्यनाथ) कहा था कि सांप्रदायिक सद्भाव के उद्देश्य को ध्यान में रखकर आपने भाषण दिया था, जबकि सीडी से साफ तौर पर पता चलता है कि आपने धर्म के आधार पर पार्टी के लिए वोट मांगे।"

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