दिल्ली सरकार ने ई-रिक्शा को विशेष श्रेणी के तिपहिया वाहन के अनुरूप मान्यता दे दी है। सरकार ई-रिक्शा कि गतिसीमा को अधिकतम 25 किलोमीटर प्रति घंटे कि रफ्तार तय कि गई है। और सरकार ने यह भी लागू किया कि ई-रिक्शा में चालक के अलावा केवल चार सवारी ही यात्रा कर सकती है। साथ ही कुल मिलाकर 40 किलोग्राम का सामान रखा जा सकता है।
इतना ही नहीं इसकी मोटर की नेटपावर 2,000 वॉट से ज्यादा क्षमता वाली नहीं होगी और वाहन की अधिकतम गतिसीमा 25 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होगी। बताया गया है कि दिल्ली में एक बच्चा ई-रिक्शा द्वारा टक्कर लगने पर तेल से भरी कढ़ाई में अपनी मां के पास जा गिरा था। जिसके बाद से हाईकोर्ट ने इस पर कड़े कदम उठाते हुए ई-रिक्शा के परिचालन पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके अलावा ई-रिक्शा चलाने के लिए लाइसेंस अनिवार्य होगा जो प्रत्येक ड्राइविंग या नवीकरण किए गए लाइसेंस की वैधता तीन साल से अधिक नहीं होगा।
हाईकोर्ट का निर्देश
- - बिना पंजीकरण न चले ई- रिक्शा
- - चालकों के पास वैध लाइसेंस हो
- - ई-रिक्शा के लिए हो परमिट
- - ई-रिक्शा का थर्ड पार्टी बीमा भी हो

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