जयललिता के चुनाव लड़ने पर 10 साल के लिए रोक - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

Breaking

प्रबिसि नगर कीजै सब काजा । हृदय राखि कौशलपुर राजा।। -- मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदसरथ अजिर बिहारी ।। -- सब नर करहिं परस्पर प्रीति । चलहिं स्वधर्म निरत श्रुतिनीति ।। -- तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा । आयउ भृगुकुल कमल पतंगा।। -- राजिव नयन धरैधनु सायक । भगत विपत्ति भंजनु सुखदायक।। -- अनुचित बहुत कहेउं अग्याता । छमहु क्षमा मंदिर दोउ भ्राता।। -- हरि अनन्त हरि कथा अनन्ता। कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। -- साधक नाम जपहिं लय लाएं। होहिं सिद्ध अनिमादिक पाएं।। -- अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के । कामद धन दारिद्र दवारिके।।

गुरुवार, 13 नवंबर 2014

जयललिता के चुनाव लड़ने पर 10 साल के लिए रोक

तमिलनाडु सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री जे. जयललिता के संबंध में एक गजट अधिसूचना जारी की है. इसके अनुसार अन्नाद्रमुक प्रमुख जयललिता को अगले 10 साल तक चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया गया है.

तमिलनाडु विधानसभा के अध्यक्ष पी. धनपाल द्वारा जारी गजट अधिसूचना में कहा गया, विधानसभा सदस्य सेल्वी जे. जयललिता पर दोष साबित होने के कारण, वह दोषी ठहराए जाने की तारीख 27 सितंबर 2014 से अपनी सजा (4 साल) के समय तक तमिलनाडु विधानसभा सदस्य के तौर पर अयोग्य हैं.

यही नहीं इसमें ये भी कहा गया कि वह जनप्रतिनिधि कानून 1951 की धारा 8 के तहत रिहाई के बाद 6 साल की समयावधि तक अयोग्य रहेंगी. अधिसूचना में कहा गया कि जयललिता जिस श्रीरंगम विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं, वह उनके दोषी ठहराए जाने तारीख से खाली मानी जाएगी.

हालांकि मीडिया को 9 नवंबर को ही इस गजट अधिसूचना के बारे में जानकारी मिल गई थी और बुधवार 12 नवंबर को इसे आधिकारिक रूप से जारी भी कर दिया गया. जयललिता आय से अधिक संपत्ति के 18 साल पुराने मामले में दोषी पाई गई हैं और उन्हें बेंगलुरू की स्पेशल कोर्ट ने 100 करोड़ रुपये के फाइन के अलावा 4 साल जेल की भी सजा सुनाई गई थी. उन्हें 17 अक्टूबर को जमानत पर जेल से रिहा किया गया है.

कोई टिप्पणी नहीं: