जिला निर्वाचन अधिकारी की अनुमति के बिना न छोड़ें मुख्यालय
सीधी 27 दिसम्बर 2014 कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विशेष गढ़पाले ने पुनः निर्देश दिये हैं कि त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुये पूर्व में समस्त जिला अधिकारियों को निर्देश दिये गये थे कि बिना उनकी जानकारी में लाये या अनुमति प्राप्त किये किसी भी हालत में जिला मुख्यालय से बाहर न जांय। हरहाल में मुख्यालय में ही रहें। यही निर्देश अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिये भी लागू था कि किसी भी हाल में मुख्यालय नहीं छोड़ना है। यदि आवश्यक बैठक या बीमार हैं तो जिला निर्वाचन अधिकारी से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही मुख्यालय छोड़ा जाय। अधीनस्थ अधिकारी एवं कर्मचारियों को मुख्यालय छोड़ने की अनुमति के लिये जिला अधिकारियों को प्रतिबंधित किया गया था। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गढ़पाले ने समस्त जिला अधिकारियों से कहा है कि यह अत्यंत खेद का विषय है कि बिना उनकी जानकारी में लाये कतिपय कुछ जिला अधिकारी अपने अधीनस्थों को अपने स्तर पर ही बैठक में जाने या फिर अवकाश स्वीकृत कर मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान कर रहे हैं। यह स्थिति आपत्ति जनक है। उन्होंने कहा कि यदि उनके संज्ञान में यह बात आयी कि जिला अधिकारियों ने अपने स्तर से अधीनस्थों के अवकाश स्वीकृत किये हैं या फिर बैठक में जाने की अनुमति प्रदान की है तो फिर निर्वाचन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संबंधित अधीनस्थ के साथ ही जिला अधिकारी के विरूद्ध भी कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिये मजबूर होना पड़ेगा। इस स्थिति के लिये संबंधित जिला अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होगा।
महिला बाल विकास विभाग के प्रगति की समीक्षा में समस्त परियोजना अधिकारी रहे अनुपस्थित
- कलेक्टर ने दी नोटिस की चेतावनी
सीधी 27 दिसम्बर 2014 कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विशेष गढ़पाले की अध्यक्षता में आयोजित महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रगति की समीक्षा के दौरान समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी बैठक से अनुपस्थित रहे। कलेक्टर द्वारा जानकारी लेने पर बताया गया कि बिना उनकी अनुमति से समस्त सी.डी.पी.ओ.को जिला कार्यक्रम अधिकारी ने अपने स्तर से अनुमति देकर संभागीय बैठक में रीवा जाने की अनुमति दी है। इसे कलेक्टर ने गंभीरता से लिया और उनके विरूद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की चेतावनी दी तथा समस्त सी.डी.पी.ओ.को कारण बताओ नोटिस देने के निर्देश दिये। उन्होंने यह भी कहा कि जब त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन की प्रक्रिया जारी है और बिना पूर्व अनुमति प्राप्त किये मुख्यालय न छोड़ने के निर्देश दिये गये हैं तो उनकी जानकारी के बिना समस्त सी.डी.पी.ओ.ने मुख्यालय किस आधार पर छोड़ा। कलेक्टर श्री गढ़पाले ने कुसमी क्षेत्र की सुपरवाईजर अनीता खरे और सिहावल क्षेत्र की सुपरवाईजर उर्मिला सिंह द्वारा लाड़ली लक्ष्मी योजना की जानकारी फीड न करने, संस्थागत प्रसव के लिये गर्भवती महिलाओं को न लाने और परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिये एक भी प्रकरण न लाने और रूचि न लेने पर असंचयी प्रभाव से दो-दो वेतनवृद्धि रोकने के निर्देश दिये। इसी प्रकार सुपरवाईजर निर्मला गुप्ता द्वारा लाड़ली लक्ष्मी योजना, संस्थागत प्रसव, टीकाकरण, परिवार कल्याण कार्यक्रम और कुपोषण दूर करने के कार्यक्रम में रूचि न लेने, निर्धारित मुख्यालय में न रहने पर सेवा समाप्त करने का निर्देश दिया है। जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाण्डेय ने बताया कि आगामी 19 जनवरी से 31 जनवरी 2015 तक चतुर्थ चरण का सुपोषण अभियान संचालित किया जायेगा। अभियान के तहत पहले, छठवें और बारहवें दिन ए.एन.एम.आंगनबाड़ी केन्द्रों में उपस्थित रहकर बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण करेंगी।
बाल सुरक्षा माह के तहत बी.एम.ओ.,डी.पी.एम.और बी.पी.एम. 60 शिविरों में जांय-कलेक्टर श्री गढ़पाले
- ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराने के पुख्ता इंतजाम किये जांय
सीधी 27 दिसम्बर 2014 जिला रोगी कल्याण समिति और जिला स्वास्थ्य समिति के प्रगति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुये कलेक्टर ने निर्देश दिये कि ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध करायी जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत किया जाय और स्वास्थ्य केन्द्र आने वाले प्रत्येक ग्रामीण को स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराने के पुख्ता इंतजाम किये जांय। उन्होंने कहा कि जिले में शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर और बर्थरेट को कम करने के इंतजाम किये जांय। जिले में 26.1 प्रतिशत बर्थरेट होने पर चिन्ता व्यक्त की। बैठक मंे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा0 के.के.शुक्ला, जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाण्डेय सहित समस्त बी.एम.ओ., डी.पी.एम. एवं बी.पी.ओ. उपस्थित थे। कलेक्टर श्री गढ़पाले ने समीक्षा बैठक के दौरान जिले में संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग का प्रचार अमला गांव-गांव में, घर-घर में जाकर इस बात का प्रचार करे कि लोग विशेषकर ग्रामीण महिलायें अपना प्रसव पास के स्वास्थ्य केन्द्र में ही अनिवार्य रूप से करायें। स्वास्थ्य केन्द्र में प्रसव कराने पर गर्भवती महिला को प्रसव के उपरान्त 1400 रूपये का चेक देने के साथ ही अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान विशेष भोजन, सोंठ के लड्डू, दूध और फल दिया जाता है। इसके साथ ही गर्भवती महिला को घर से लाने के लिये जननी एक्सप्रेस निःशुल्क रूप से उसको घर से अस्पताल तक लाती है तथा प्रसव के उपरान्त घर तक पहुंचाती भी है। उन्होंने बाल सुरक्षा माह के तहत प्रत्येक शिविर में चिकित्सक दल को जाने और यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं कि प्रत्येक बच्चे को एडवेन्डाजोल, विटामिन ’’ए’’ तथा आयरन फौलिक एसिड की टैबलेट अनिवार्य रूप से दी जांय। जिला अस्पताल में बिलम्ब से चिकित्सकों के आने और 11.30 बजे अस्पताल में साफ-सफाई करने जो कि सुबह करनी चाहिये पर डा0दीपा इशरानी की असंचयी प्रभाव से वेतनवृद्धि रोकने तथा समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में बी.पी.एम. द्वारा संस्थागत प्रसव का अपग्रेडेशन न करने और लापरवाही एवं उदासीनता बरतने पर आगामी माह की वेतन रोकने के निर्देश दिये। चैफाल कोठार की ए.एन.एम. श्रीमती दयावती सिंह द्वारा मरीजों का पैथोलाॅजी टेस्ट न करने पर उक्त ए.एन.एम. को निलंबित, करवाही की ए.एन.एम. श्रीमती पूजा नामदेव और बफातम मंसूरी द्वारा लापरवाही एवं उदासीनता बरतने पर पद से पृथक करने के निर्देश दिये। मझौली सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के शौंचालयों में आये दिन ताला लगे रहने, बी.एम.ओ.द्वारा अस्पताल में भर्ती मरीजों को इसका उपयोग न करने देने पर दूसरे विभाग के अधिकारियों से आकस्मिक रूप से निरीक्षण कराने के लिये कहा। कोचिला में चिकित्सक डा0 हरि सिंह सेंगर द्वारा लापरवाही एवं उदासीनता बरतने पर कारण बताओ नोटिस देने के निर्देश दिये। उन्होंने कुसमी एवं सिहावल के टमसार,मेड़रा, पोखरा, तरका, बड़काडोल जैसे मलेरिया प्रभावित ग्रामों में चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ के माध्यम से विशेष चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिये।
वाहन मालिक भुगतान प्राप्त करें
सीधी 27 दिसम्बर 2014 लोक सभा निर्वाचन 2014 के दौरान अधिग्रहित किये गये वाहन के भुगतान किया जाना है। अतः वाहन मालिक वाहन का रजिस्ट्रेशन, पास बुक की छायाप्रति, वाहन का मुक्ति प्रमाण-पत्र और मोबाइल नम्बर सहित जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में आवेदन करें जिससे भुगतान बैंक खाते में जमा किया जा सके।
जेल में सम्पन्न होगा विधिक जागरूकता शिविर
सीधी 27 दिसम्बर 2014 जिला विधिक साक्षरता अधिकारी ने बताया कि विगत दिवस विधिक साक्षरता शिविर एवं विधिक सेवा प्राधिकरण के संयोजन में जिला एवं सत्र न्यायाधीश व्ही.पी.एस.चैहान के निर्देशन में जिला जेल के महिला वार्ड में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। जिला जेल के महिला वार्ड में निरूद्ध महिला बन्दियों को उनके अधिकार, मौलिक कर्तव्य की जानकारी दी गयी तथा निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में बताया गया। महिला बन्दियों को हारमोनियम तथा साडि़यां वितरित की गयीं। इस मौके पर विशेष न्यायाधीश डा0 जे.सी.सुनहरे, अपर जिला जज पी.एल.दिनकर, मनोज तिवारी, एस.एस.ठाकुर, न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेश यादव, विधिक सहायता अधिकारी दीपक शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता माया सोनी, प्रतिभा सिंह, जेल अधीक्षक एम.के. तिवारी उपस्थित थे।
जिला पंचायत सदस्य एवं जनपद पंचायत सदस्य के निर्वाचन परिणामों की घोषणा एक साथ होगी
सीधी 27 दिसम्बर 2014 कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विशेष गढ़पाले ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2014-15 हेतु चुनाव परिणामों के संबंध में संशोधित कार्यक्रम जारी किया है। अब जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्यों के मतों का सारणीकरण और परिणामों की घोषणा एक साथ की जायेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिला पंचायत सदस्य एवं जनपद पंचायत सदस्य के ई.व्ही.एम.से किये गये मतदान की प्रथम चरण के निर्वाचन की मतगणना 16 जनवरी को, द्वितीय चरण के मतदान की मतगणा 4 फरवरी को और तृतीय चरण के मतदान की मतगणना 22 फरवरी को विकासखण्ड मुख्यालय में की जायेगी। जनपद पंचायत सदस्य पद के मतों का सारणीकरण और परिणाम की घोषणा एक साथ 24 फरवरी को की जायेगी। जिला पंचायत सदस्य पद का विकासखण्ड स्तर पर सारणीकरण 24 फरवरी को और जिला मुख्यालय पर 25 फरवरी को किया जायेगा जबकि परिणाम की घोषणा 25 फरवरी को ही की जायेगी। सीधी जनपद के रिटर्निंग अधिकारी जे0पी0यादव ने बताया कि सरपंच एवं पंच पद के लिये किये गये मतपत्र से मतदान की मतगणना, सारणीकरण और निर्वाचन परिणाम की घोषणा विकासखण्ड स्तर पर प्रथम चरण की 17 जनवरी को, द्वितीय चरण की 5 फरवरी को और तृतीय चरण की 23 फरवरी को की जायेगी।
विद्युत चोर भाई बनवारी और छोटेलाल गये जेल
सीधी 27 दिसम्बर 2014 सीधी जिले के ग्राम हिनौती के बनवारी लाल गुप्ता ने औद्योगिक विद्युत कनेक्शन क्रमांक 90-01-9005330 लिया था। विद्युत वितरण केन्द्र अमिलिया के कनिष्ठ यंत्री पी.एस.दुवे ने निरीक्षण के दौरान पाया कि बनवारी लाल गुप्ता का भाई छोटेलाल गुप्ता 15 हार्सपावर के कनेक्शन के मीटर के तीनों फेस डायरेक्ट कर मीटर के टर्मिनल में आउटगोइंग के तीनों तारों को मेन टर्मिनल में लगाकर 10-10 हार्सपावर की दो अलग-अलग विद्युत मोटरों से गेंहू पिसाई मशीन, धान दराई मशीन और तेल पेराई मशीन शान से चला रहे हैं। इस तरह एक कनेक्शन से तीन-तीन मशीनें चलाना विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 व 138 के तहत दण्डनीय अपराध है। कनिष्ठ यंत्री पी.एस.दुवे ने दोनों भाइयों को विद्युत चोरी करते पाये जाने पर पंचनामा तैयार किया और उनसे विद्युत चोरी की क्षतिपूर्ति राशि 68 हजार 819 रूपये और समझौता करने की राशि एक लाख रूपये कुल एक लाख 68 हजार 819 रूपये जमा करने हेतु गणना पत्रक जारी किया। आरोपियों ने राशि नहीं जमा करी तब कनिष्ठ यंत्री ने विशेष न्यायालय (विद्युत) के समक्ष परिवाद प्रकरण क्रमांक 1469/ 2009 दायर कर आरोपी को विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत कठोर दण्ड दिये जाने का अनुरोध किया। विशेष न्यायाधीश पी.एल.दिनकर ने विद्युत अधिनियम 2003 के तहत सुनवायी कर विद्युत अधिनियम की धारा 135 के तहत दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तों बनवारी लाल गुप्ता तनय रामविलास गुप्ता और छोटेलाल गुप्ता को दो-दो वर्ष के साधारण कारावास की सजा और दो लाख 50 हजार-2 लाख 50 हजार रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर दोनों आरोपियों को तीन-तीन माह के साधारण कारावास की सजा दी।
सीधी में जनपद सदस्य पद के लिये 96 अभ्यर्थियों ने भरा नाम निर्देश पत्र
सीधी 27 दिसम्बर 2014 रिटर्निंग अधिकारी जे.पी. यादव ने बताया कि 26 दिसम्बर तक त्रि-स्तरीय पंचायत के निर्वाचन के प्रथम चरण में सीधी जनपद पंचायत सदस्य के लिये 96 अभ्यर्थियों ने नाम निर्देशन पत्र भरा है। उल्लेखनीय है कि सीधी जनपद पंचायत में जनपद सदस्य के 25 पद हैं। रिटर्निंग अधिकारी ने बताया कि सीधी जनपद क्षेत्रान्तर्गत 88 ग्राम पंचायतों में रिक्त 1580 पंच पद के निर्वाचन के लिये 26 दिसम्बर तक 372 अभ्यर्थियों ने नाम निर्देशन पत्र भरा है। इसी प्रकार सरपंच पद के लिये 387 अभ्यर्थियों ने नाम निर्देशन पत्र भरा है। उन्होंने बताया कि जनपद पंचायत सदस्य के लिये जनपद पंचायत में, सरपंच एवं पंच पद के नाम निर्देशन पत्र 6 स्थानों में प्राप्त किये जा रहे हैं। जनपद कार्यालय में स्थित वरिष्ठ कृषि विकास विस्तार अधिकारी के कार्यालय, ग्राम पंचायत भवन पटपरा, ग्राम पंचायत भवन लकोड़ा, ग्राम पंचायत भवन उपनी, ग्राम पंचायत भवन बरम्बाबा एवं सामुदायिक भवन चैफाल में नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किये जा रहे हैं। श्री यादव ने बताया कि जनपद सदस्य एक से पच्चीस क्षेत्र के लिये नाम निर्देशन पत्र सहायक रिटर्निंग अधिकारी अखिलेश मालवीय द्वारा, ग्राम पंचायत भवन लकोड़ा में पंच-सरपंच पद का नाम निर्देशन पत्र पी.सी.वैश्य, कृषि कक्ष जनपद पंचायत कार्यालय में सहायक रिटर्निंग अधिकारी आशीष अग्रवाल, पंचायत भवन पटपरा में संजीव तिवारी, सामुदायिक भवन चैफाल पवाई में एस.एस.द्विवेदी, पंचायत भवन बरम्बाबा में सहायक रिटर्निंग अधिकारी रामकृष्ण उपाध्याय द्वारा नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किये जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, पंच एवं सरपंच पद के लिये नाम निर्देशन पत्र भरने की अंतिम तारीख 29 दिसम्बर है। 29 दिसम्बर को दोपहर तीन बजे तक ही नाम निर्देशन पत्र लिये जायेंगे।
खुटेली के छत्रपति को अवैध खनिज उत्खनन के लिये 18 लाख रूपये के अर्थदण्ड से अधिरोपित करने कलेक्टर ने दिया नोटिस
सीधी 27 दिसम्बर 2014 कलेक्टर विशेष गढ़पाले ने बहरी तहसील के ग्राम खुटेली के छत्रपति उपाध्याय पिता अमरजीत उपाध्याय को अवैध रूप से खनिज पत्थर एवं मुरूम का उत्खनन करने पर 18 लाख 75 हजार रूपये के अर्थदण्ड से अधिरोपित करने के लिये कारण बताओ नोटिस दिया है। कलेक्टर श्री गढ़पाले ने बताया कि खुटेली ग्राम के छत्रपति द्वारा ग्राम में ही खनिज का अवैध उत्खनन की शिकायत मिलने पर तहसीलदार बहरी, राजस्व निरीक्षक और पटवारी से जाॅच कराये जाने पर पाया गया कि खुटेली की शासकीय भूमि क्रमांक 766 रकवा 3.83 से 25 मीटर लम्बाई, 10 मीटर चैड़ाई और 4 मीटर गहराई से पत्थर एवं मुरूम का अवैध उत्खनन कर 1250 घनमीटर का परिवहन किया गया। उनके द्वारा मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2006 का उल्लंघन किया गया है। मध्यप्रदेश गौड खनिज नियम 1996 के नियम 53 के अनुसार उत्खनित खनिज पत्थर/मुरूम 1250 घनमीटर की रायल्टी राशि 12 हजार 5 सौ रूपये जिसका बाजार मूल्य एक लाख 87 हजार 5 सौ रूपये होता है। रायल्टी राशि का 20 गुना 12 लाख 50 हजार रूपये के बाजार मूल्य का 10 गुना 18 लाख 75 हजार रूपये होता है। अतः कलेक्टर ने खुटेली ग्राम के छत्रपति उपाध्याय को 18 लाख 75 हजार रूपये अर्थदण्ड अधिरोपित करने के लिये कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
खुटेली के सोनू को अवैध खनिज उत्खनन के लिये 47 लाख रूपये के अर्थदण्ड से अधिरोपित करने कलेक्टर ने दिया नोटिस
सीधी 27 दिसम्बर 2014 कलेक्टर विशेष गढ़पाले ने बहरी तहसील के ग्राम खुटेली के सोनू उपाध्याय पिता बाल मुकुन्द उपाध्याय को अवैध रूप से खनिज पत्थर एवं मुरूम का उत्खनन करने पर 47 लाख 25 हजार रूपये के अर्थदण्ड से अधिरोपित करने के लिये कारण बताओ नोटिस दिया है। कलेक्टर श्री गढ़पाले ने बताया कि खुटेली ग्राम के सोनू द्वारा ग्राम में ही खनिज का अवैध उत्खनन की शिकायत मिलने पर तहसीलदार बहरी, राजस्व निरीक्षक और पटवारी से जाॅच कराये जाने पर पाया गया कि खुटेली की शासकीय भूमि क्रमांक 766 रकवा 3.83 से 30 मीटर लम्बाई, 15 मीटर चैड़ाई और 7 मीटर गहराई से पत्थर एवं मुरूम का अवैध उत्खनन कर 3150 घनमीटर का परिवहन किया गया। उनके द्वारा मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2006 का उल्लंघन किया गया है। मध्यप्रदेश गौड खनिज नियम 1996 के नियम 53 के अनुसार उत्खनित खनिज पत्थर/मुरूम 3150 घनमीटर की रायल्टी राशि एक लाख 57 हजार 5 सौ रूपये जिसका बाजार मूल्य चार लाख 72 हजार 5 सौ रूपये होता है। रायल्टी राशि का 20 गुना 31 लाख 50 हजार रूपये के बाजार मूल्य का 10 गुना 47 लाख 25 हजार रूपये होता है। अतः कलेक्टर ने खुटेली ग्राम के सोनू उपाध्याय को 47 लाख 25 हजार रूपये अर्थदण्ड अधिरोपित करने के लिये कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
खुटेली के बालकृष्ण को अवैध खनिज उत्खनन के लिये 47 लाख रूपये के अर्थदण्ड से अधिरोपित करने कलेक्टर ने दिया नोटिस
सीधी 27 दिसम्बर 2014 कलेक्टर विशेष गढ़पाले ने बहरी तहसील के ग्राम खुटेली के बालकृष्ण उपाध्याय पिता अमरनाथ उपाध्याय को अवैध रूप से खनिज पत्थर एवं मुरूम का उत्खनन करने पर 47 लाख 25 हजार रूपये के अर्थदण्ड से अधिरोपित करने के लिये कारण बताओ नोटिस दिया है। कलेक्टर श्री गढ़पाले ने बताया कि खुटेली ग्राम के बालकृष्ण द्वारा ग्राम में ही खनिज का अवैध उत्खनन की शिकायत मिलने पर तहसीलदार बहरी, राजस्व निरीक्षक और पटवारी से जाॅच कराये जाने पर पाया गया कि खुटेली की शासकीय भूमि क्रमांक 766 रकवा 3.83 से 30 मीटर लम्बाई, 15 मीटर चैड़ाई और 7 मीटर गहराई से पत्थर एवं मुरूम का अवैध उत्खनन कर 3150 घनमीटर का परिवहन किया गया। उनके द्वारा मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2006 का उल्लंघन किया गया है। मध्यप्रदेश गौड खनिज नियम 1996 के नियम 53 के अनुसार उत्खनित खनिज पत्थर/मुरूम 3150 घनमीटर की रायल्टी राशि एक लाख 57 हजार 5 सौ रूपये जिसका बाजार मूल्य चार लाख 72 हजार 5 सौ रूपये होता है। रायल्टी राशि का 20 गुना 31 लाख 50 हजार रूपये के बाजार मूल्य का 10 गुना 47 लाख 25 हजार रूपये होता है। अतः कलेक्टर ने खुटेली ग्राम के बालकृष्ण उपाध्याय को 47 लाख 25 हजार रूपये अर्थदण्ड अधिरोपित करने के लिये कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
आज 13 अभ्यर्थियों ने जिला पंचायत सदस्य के लिये नाम निर्देशन पत्र भरा
सीधी 27 दिसम्बर 2014 आज 27 दिसम्बर को जिला पंचायत सदस्य पद के लिये कुल 13 अभ्यर्थियों ने नाम निर्देशन पत्र भरा है। वार्ड क्रमांक-5 के लिये तीन महिलाओं ने वार्ड क्रमांक-7 में 8 अभ्यर्थियों ने और वार्ड क्रमांक-8 में 2 अभ्यर्थियों ने नाम निर्देशन पत्र भरा है। जबकि वार्ड क्रमांक 6 से आज किसी अभ्यर्थी ने नाम निर्देशन पत्र नहीं भरा। सहायक रिटर्निंग अधिकारी मनोज मालवीय से प्राप्त जानकारी के अनुसार वार्ड क्रमांक-5 में अनीता, कमला और अनीता पटेल ने नाम निर्देशन पत्र भरा। वार्ड क्रमांक-7 से नर्बदा प्रसाद, मनोज भरती, रामलखन कोरी, भोला प्रजापति, छठिलाल, शकुन्तला, सुफल और राममिलन ने नाम निर्देशन पत्र भरा। वार्ड क्रमांक-8 में मान सरोवर और हीरामणि ने नाम निर्देशन पत्र भरा।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने किया मतगणना स्थल का निरीक्षण
सीधी 27 दिसम्बर 2014 त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन 2014-15 के दौरान जिला पंचायत सदस्य पद के मतदान के पश्चात शासकीय संजय गांधी स्मृति महाविद्यालय में मतगणना सम्पन्न होनी है। मतगणना की आवश्यक तैयारियों के लिये आज कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विशेष गढ़पाले और पुलिस अधीक्षक श्रीमती रूचिका जैन जिंदल ने तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर एस.डी.एम. शैलेन्द्र सिंह, सीधी जनपद के रिटर्निंग अधिकारी जे0पी0 यादव उपस्थित थे।
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