चरणवार प्रभावशील रहेगी आदर्श आचरण संहिता
- विधुत कनेक्शन नहीं ह¨ने का प्रमाण-पत्र देना ह¨गा
- राज्य निर्वाचन आय¨ग द्वारा चुनाव चिन्ह निर्धारित
टीकमगढ़, 27 दिसबंर 2014। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री केदार शर्मा ने बताया है कि राज्य निर्वाचन आय¨ग द्वारा पंचायत निर्वाचन के लिए जिला पंचायत सदस्य के लिए 39, जनपद पंचायत सदस्य के लिए 23, सरपंच के लिए 24 अ©र पंच के लिए 10 चुनाव चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। आय¨ग द्वारा 24 अतिरिक्त चिन्ह भी निर्धारित किए गए हैं। अभ्यर्थिय¨ं की संख्या अधिक ह¨ने पर अतिरिक्त चिन्ह आवंटित किए जा सकेंगे। श्री शर्मा ने बताया है कि जिला पंचायत सदस्य के लिए तीर-कमान, द¨ पत्तियाँ, ऊगता सूरज, पतंग, छाता, गाड़ी, लालटेन, फावड़ा अ©र बेलचा, बिजली का बल्ब, सिलाई की मशीन, हाथचक्की, टेबल पंखा, स्लेट, रेडिय¨, हारम¨नियम, द¨ तलवार-एक ढाल, पिचकारी, मटका, अंगूठी, बल्ला, चाबी, म¨मबत्तियाँ, कढ़ाई, सीटी, सिर पर ट¨करी सहित अ©रत, लड़का अ©र लड़की, नाव, बेंच, गैस सिलेण्डर, गैस स्ट¨व, सिगड़ी, संडसी, गैसबत्ती, गुब्बारा, मेज, कुर्सी, म¨रपंख, पीपल का पत्ता, सूरजमुखी चुनाव चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। इसी प्रकार जनपद सदस्य के लिए ब्लेक ब¨र्ड, बरगद का पेड़, झ¨पड़ी, ट्रेक्टर चलाता हुआ किसान, तराजू, फसल काटता हुआ किसान, मसाल, अलमारी, छत का पंखा, टेलीविजन, रेल का इंजन, टेलीफ¨न, डीजल पंप, प्रेशर कुकर, कप प्लेट, लेटर बाक्स, आरी, कंघी, ढ¨लक, ड्रम, भ¨ंपू, चारपाई, दरवाजा चुनाव चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। सरपंच के लिए चुनाव चिन्ह चश्मा, काँच का गिलास, फल¨ं सहित नारियल का पेड़, हस्तचलित पंप,ताला चाबी, अनाज बरसाता हुआ किसान, सब्जिय¨ं की ट¨करी, घंटी, टेबल लेम्प, खम्बे पर ट्यूब लाइट, हार, किताब, स्टूल, कलम-दवात, कुंआ, गेंहू की बाली, बस, पुल, नल, लट्टू, जग, हाॅकी अ©र गेंद, ट¨प, वायलिन निर्धारित किए गए हैं। इसी तरह पंच के लिए सीढ़ी, फावड़ा, बाल्टी,हल, कुल्हाड़ी, बिजली का स्विच, मक्के का भुट्टा, केंची, केतली, बेलन चुनाव चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। इसके साथ ही अतिरिक्त चुनाव चिन्ह बनियान, कमीज, फ्राक, गुलाब का फूल, प¨त, स्कूटर, जीप, वायुयान, र¨ड र¨लर, सेब, मूली, आम, केला, लेडी पर्स, बल्लेबाज, डबल र¨टी, केक, गाजर, क¨ट, ड¨ली, आइसक्रीम, शटल, टेन्ट, छड़ी भी निर्धारित किए गए हैं।
चरणवार प्रभावशील रहेगी आदर्श आचरण संहिता
श्री शर्मा ने बताया कि पंचायत आम निर्वाचन 2014-15 के लिये चरणवार आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील रहेगी। उन्होंने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रथम चरण में शामिल विकासखण्ड¨ं में 17 जनवरी 2015 तक, द्वितीय चरण में शामिल विकासखण्ड¨ं में 5 फरवरी 2015 तक अ©र तृतीय चरण में शामिल विकासखण्ड¨ं में 23 फरवरी, 2015 तक आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील रहेगी।
विधुत कनेक्शन नहीं ह¨ने का प्रमाण-पत्र देना ह¨गा
श्री शर्मा ने बताया कि पंचायत निर्वाचन 2014-15 में जिस अभ्यर्थी के नाम से विधुत कनेक्शन नहीं है, उसे अदेय प्रमाण-पत्र के स्थान पर विधुत कनेक्शन नहीं ह¨ने का प्रमाण-पत्र नाम निर्देशन-पत्र के साथ देना ह¨गा। राज्य निर्वाचन आय¨ग द्वारा मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विधुत वितरण कंम्पनी के सभी प्रबंध संचालक क¨ इस तरह के प्रमाण-पत्र जारी करने के निर्देश दिये गये हैं।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार (आदिवासी) हेतु आवेदन आमंत्रित
टीकमगढ़, 27 दिसबंर 2014। जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण, टीकमगढ़ ने बताया है कि म.प्र. शासन, आदिम जाति कल्याण, विभाग एवं म.प्र. आदिवासी वित्त एवं विकास विकास निगम द्वारा पूर्व में संचालित योजना टंट्या भील स्वरोजगार योजना के स्थान पर एक अक्टूबर 2014 से ’’ मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (आदिवासी हेतु) वर्ष 2014-15 ’’ हेतु जिले को 20 इकाई का भौतिक लक्ष्य प्राप्त हुआ है। जिले को आबंटित लक्ष्य 20 इकाई की लक्ष्यपूर्ति हेतु अनुसूचित जनजाति वर्ग के बेरोजगार पुरूष/महिला आवेदकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार (आदिवासी) योजना
अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं को सफल उद्यमी के रूप में विकसित करने हेतु इस वर्ग के लोगों को बैंकों के माध्यमसे स्वरोजगार स्थापित करने के लिये ’’ मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना’’ संचालित की गई है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश मंे प्रतिवर्ष कम से कम 2000 अनूसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को स्वरोजगार के माध्यम से उद्यमी के रूप में विकसित कर अपना उद्योग अथवा व्यवसाय स्थापित करने का लक्ष्य है। इस प्रकार आगामी 5 वर्षों में 10 हजार आदिवासी युवाओं को लाभान्वित किया जायेगा। इस योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को इकाई लागत का 30 प्रतिशत मार्जिन मनी अधिकतम राशि दो लाख रूपये तथा 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान की सुविधा दी जायेगी। उद्योग एवं सेवा उद्यमों के लिये सीजीटी-एमएसई (क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फाॅर माईक्रो एण्ड स्माल एंटरप्राईजेस) योजनांतर्गत देय मार्जिन मनी, ब्याज अनुदान एवं गारंटी शुल्क की राशि का भुगतान राज्य शासन द्वारा किया जायेगा। योजनांतर्गत आय सीमा का कोई बंधन नहीं होगा।
योजना का कार्यक्षेत्र संपूर्ण मध्यप्रदेश होगा।
योजना का उद्देश्य समाज के अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों के लिये स्वयं का उद्योग (विनिर्माण) सेवा/व्यवसाय स्थापित करने हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराना है। योजनांतर्गत हितग्राहियों को मार्जिन मनी सहायता, ब्याज अनुदान, ऋण गारंटी एवं प्रशिक्षण का लाभ शासन द्वारा दिया जायेगा। मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो, न्यूनतम 5वीं कक्षा उत्तीर्ण हो (स्वप्रमाणीकरण के आधार पर), आवेदन दिनांक को आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य हो तथा किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सहकारी बैंक का चूककर्ता/अशोधी नहीं होना चाहिये। यदि कोई व्यक्ति किसी शासकीय उद्यमी/स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त कर रहा हो, तो इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं होगा। सिर्फ एक बार ही इस योजना के अंतर्गत सहायता के लिये पात्र होगा।
योजना उद्योग/सेवा/व्यवसाय क्षेत्र के लिये होगी।
आवेदक द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन म.प्र. आदिवासी वित्त एवं विकास निगम की जिला शाखा अथवा सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास/जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग के कार्यालय में आवश्यक सहपत्रों सहित प्रस्तुत किये जायेंगे। आवेदन पत्र निःशुल्क उपलब्ध होंगे। इस संबंध में अधिक जानकारी हेतु जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण, टीकमगढ़ से संपर्क किया जा सकता है।
मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना का क्रियान्वयन
टीकमगढ़, 27 दिसबंर 2014। जिला परिवहन अधिकारी ने बताया है कि राज्य शासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को लोक परिवहन की सुरक्षित एवं सुविधाजनक सेवा प्रदाय करने के लिये प्रदेश में ’’ मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना’’ लागू की गई है। उन्होंने बताया कि यह योजना ग्रामीण मार्गों पर ही लागू की जायेगी। इस योजना के तहत संचालित होने वाले वाहनों की क्षमता 7़1 से अनधिक होगी। इस योजना के तहत ग्रामीण मार्गों को चिंहाकित करने का कार्य कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा। इस योजना का दुरूप्रयोग रोकने के लिये इस योजना के तहत वाहनों का पंजीयन पृथक नंबर सीरीज में किया जायेगा। इस योजना के तहत चलने वाले वाहनों को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत दिया जाने वाला पूंजीगत/ब्याज अनुदान दिया जायेगा। ग्रामीण मार्ग से तात्पर्य उन मार्गों से है जो गांवों को निकट के मुख्य मार्ग से जोड़ते हैं। इन मार्गों में शामिल मुख्य मार्ग 10 कि.मी. से अधिक नहीं होंगे। इस योजना के वाहनों का किराया राज्य शासन द्वारा मंजिली गाडि़यों ;ेजंजम बंततपंहमद्ध के किराये से अधिकतम 25 प्रतिशत अधिक होगा। इस संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय, टीकमगढ़ से संपर्क किया जा सकता है।
जिला आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण 29 को
टीकमगढ़, 27 दिसबंर 2014। म.प्र. होमगार्ड संगठन द्वारा टीकमगढ़ में दो दिवसीय जिला आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण एवं कार्यशाला का आयोजन किया गया है। जिला कमाण्डेंट श्री अजय सिंह कश्यप ने बताया कि यह प्रशिक्षण एवं कार्यशाला 29 एवं 30 दिसंबर 2014 को होमगार्ड लाईन, जतारा रोड टीकमगढ़ में आयोजित की जायेगी। इसका शुभारंभ 29 दिसंबर को प्रातः 10 बजे होगा।
रोजगार मेले में 104 आवेदकों का चयन
टीकमगढ़, 27 दिसबंर 2014। जिला रोजगार अधिकारी श्री डी.के. सिंह ने बताया है कि जिला रोजगार कार्यालय टीकमगढ़ द्वारा 25 एवं 26 दिसंबर 2014 को कलेक्ट्रेट परिसर में एस.आई.एस. सिक्योरिटी कंपनी के निवेदन पर कंपनी हेतु अलग से दो दिवसीय जाॅब फेयर (रोजगार मेला) का आयोजन किया गया। मेले में सिक्योरिटी एण्ड इंटेलीजेंस सर्विसेज इण्डिया लिमिटेड नई दिल्ली (ूूूण्ेपेपदकपंण्बवउ) के प्रतिनिधि श्री आशीष नेगी एवं उनके सहयोगी द्वारा दो दिवसीय मेले में उपस्थित 270 आवेदकों में से 104 आवेदकों का चयन किया गया। इसमें से 6 आवेदकों को सिक्योरिटी सुपरवाईजर एवं 98 आवेदकों की सिक्योरिटी गार्ड पदों हेतु चयनित किया गया, जिन्हें 8 से 10 हजार रूपये प्रतिमाह वेतन प्राप्त होगा।

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