केन्द्र सरकार ने कर्नाटक में तैनात आईएएस अधिकारी डी के रवि की आत्महत्या के मामले की केन्द्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) से जाँच कराने की आज मंजूरी दे दी। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की यहाँ जारी एक अधिसूचना के अनुसार कर्नाटक सरकार की सहमति से इस मामले को दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना कानून के तहत जाँच के दायरे में ले लिया गया है। वर्ष 2009 बैच के आईएएस अधिकारी श्री रवि को 16 मार्च को बेंगलूर में उनके आवास पर असामान्य परिस्थितयों में मृत पाया गया था।
श्री रवि सहायक आयुक्त वाणिज्य कर (प्रवर्तन) के पद पर तैनात थे और उन्होंने भवन निर्माताओं और नेताओं के बीच सांठगांठ की जाँच शुरू की थी। राज्य सरकार ने इससे पहले इस मामले की जाँच सीबीआई से कराने का अनुरोध भेजा था और यह जाँच तीन माह के अंदर करने की बात भी कही थी। लेकिन सीबीआई से समय सीमा की बात ठुकरा दी थी और कहा था कि जाँच के लिये कोई समय सीमा नहीं दी जा सकती। कर्नाटक सरकार ने छह अप्रैल को एक अधिसूचना जारी करके इस मामले की सीबीआई से जाँच कराने का अनुरोध किया था।

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