राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने स्टेनलेस स्टील शोधन करने वाली कंपनियों को बंद करने के आदेश के क्रियान्वयन के बारे में अधिकारियों को अवगत कराने विफल रहने पर दिल्ली के मुख्य सचिव के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है.
न्यायिक सदस्य यूडी सालवी की अध्यक्षता वाले एक खंडपीठ ने कहा, ‘‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की ओर से कोई भी मौजूद नहीं है. चूंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के प्रतिवादी नंबर एक होने और नोटिस जारी किये जाने के बावजूद उनके तरफ से कोई भी मौजूद नहीं है, एनजीटी अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रतिवादी नंबर एक की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए मुख्य सचिव के खिलाफ गिरफ्तारी का 10,000 रूपया का जमानती वारंट जारी किया जाता है.’’
अधिकरण ने कहा कि इस्पात शोधन वाले उद्योगों को बंद करने के आदेशों को लागू करने के बारे में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है. खंडपीठ ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई की निर्धारित तारीख एक जुलाई को जमानती वारंट वापस लिया जा सकता है. याचिका की सुनवाई के दौरान मौजूद डीजेबी के वकील ने जबाव देने के लिए कुछ समय देने की मांग की जिसे खंडपीठ ने स्वीकार कर लिया.
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