विदेश मंत्रालय ने आईपीएल के पूर्व प्रमुख ललित मोदी से जुड़े पासपोर्ट मामले के बारे में कोई भी जानकारी देने से मना कर दिया है। आरटीआई के तहत इस बारे में जानकारी मांगी गई थी। ऐसा तब हुआ है जब विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ललित मोदी की मदद करने के आरोपों पर विपक्ष के निशाने पर हैं।
आरटीआई के तहत विदेश मंत्रालय से ललितगेट से जुड़े सात सवाल पूछे गए थे। इनमें एक सवाल यह भी था कि ललित का पासपोर्ट बहाल करने के दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील न करने का फैसला किसका था। विदेश मंत्रालय ने 26 जून को दिए गए अपने जवाब में कहा है कि सवाल नंबर 1 से 3 आरटीआई एक्ट के प्रावधानों के तहत नहीं आता। इसके अलावा सवाल नंबर 4 से 7 के बारे में विदेश मंत्रालय के दफ्तर में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। हालांकि मंत्रालय ने कहा कि यह अर्जी वित्त मंत्रालय और होम मिनिस्ट्री के साथ ही पासपोर्ट और वीजा डिविजन को भेज दी गई है।

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