झारखंड की रघुवर दास सरकार में समाज कल्याण मंत्री लुईस मरांडी आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में आज यहां की मुख्य न्यायायिक दंडाधिकारी की अदालत में उपस्थित हुई। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी धीरेन्द्र नाथ मिश्रा की अदालत में मंत्री लुईस मरांडी उपस्थित हुई । अदालत ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 20 नवंबर की तिथि निर्धारित की है।
मामले के अनुसार दुमका के शिक्षा विभाग के उपाध्यक्ष ने लुईस मरांडी के खिलाफ 19 दिसम्बर 2014 को नगर थाना में एक प्राथमिकी दर्ज करायी थी । दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि भाजपा नेत्री अपने समर्थकों के साथ डीसी चौक पर धरना दिया था जिसके कारण यातायात बाधित हो गया था।

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