सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केरल में शराबबंदी लागू करने के तहत केरल सरकार की बनाई नीति पर अपनी मुहर लगा दी है. राज्य में दस सालों के भीतर शराब पर पूरी तरह रोक लगाने के तहत बनाई नीति के अनुसार सिर्फ पांच सितारा होटलों को शराब परोसने की अनुमति दी गई है.
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की इस नीति के तहत केरल के बारों में शराब पर रोक जारी रखी है. सिर्फ पांच सितारा होटलों में शराब परोसी जाएगी जबकि 2, 3 और 4 सितारा बार वालों की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है.

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