बजट : अघोषित संपत्ति पर 45 प्रतिशत कर - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

Breaking

प्रबिसि नगर कीजै सब काजा । हृदय राखि कौशलपुर राजा।। -- मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदसरथ अजिर बिहारी ।। -- सब नर करहिं परस्पर प्रीति । चलहिं स्वधर्म निरत श्रुतिनीति ।। -- तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा । आयउ भृगुकुल कमल पतंगा।। -- राजिव नयन धरैधनु सायक । भगत विपत्ति भंजनु सुखदायक।। -- अनुचित बहुत कहेउं अग्याता । छमहु क्षमा मंदिर दोउ भ्राता।। -- हरि अनन्त हरि कथा अनन्ता। कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। -- साधक नाम जपहिं लय लाएं। होहिं सिद्ध अनिमादिक पाएं।। -- अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के । कामद धन दारिद्र दवारिके।।

सोमवार, 29 फ़रवरी 2016

बजट : अघोषित संपत्ति पर 45 प्रतिशत कर

45-percent-tax-on-black-money
नयी दिल्ली 29 फरवरी, सरकार ने कालेधन का खुलासा करवाने के उद्देश्य से एक योजना की घोषणा की है जिसके तहत घोषित की गयी परिसंपत्ति पर 45 प्रतिशत कर चुकाना होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज संसद में 2016-17 का आम बजट पेश करते हुए कहा कि यह योजना एक जून से 30 सितंबर 2016 तक रलागू रहेगी और परिसंपत्ति की घोषणा के दो महीने के भीतर कर चुकाना होगा। उन्होंने कहा कि घरेलू करदाताओं की अघोषित आय या परिसंपत्ति काे घोषित करने के लिए यह घोषणा सीमित अवधि के लिए लागू होगी। करदाता को अघोषित परिसंपत्ति का कुल 45 प्रतिशत कर चुकाना होगा। इसमें 30 प्रतिशत की दर से कर और 7.5 प्रतिशत की दर से अधिभार तथा 7.5 प्रतिशत की दर से जुर्माना शामिल है। 

श्री जेटली ने कहा कि एक बार छिपाई गई परिसंपत्ति को घोषित करने का अवसर देने के बाद कालाधन रखने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि आयकर अधिनियम अथवा संपत्ति कर अधिनियम के तहत इन विवरणों में घोषित आय के संबंध में कोई छान-बीन या जांच नहीं होगी और घोषणा करने वाले के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा। शर्तों के अधीन बेनामी लेन-देन (निषेध) अधिनियम 1988 से भी छूट देने का प्रस्‍ताव किया गया है। अघोषित परिसपंत्ति का 7.5 प्रतिशत की दर पर लगाए गए अधिभार को ‘कृषि कल्‍याण अधिभार’ कहा जाएगा, जिसका कृषि और ग्रामीण अर्थव्‍यवस्‍था के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। 

कोई टिप्पणी नहीं: