मुंबई, 07 अप्रैल, मुंबई की एक अदालत ने टेलीविजन की जानी-मानी अभिनेत्री प्रत्यूषा बनर्जी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में घिरे उसके ब्वायफ्रेंड राहुल राज सिंह की अग्रिम जमानत याचिका आज खारिज कर दी। प्रत्यूषा के परिवार की ओर से मामले की पैरवी कर रही वकील फाल्गुनी ब्रह्ममभट्ट ने यहां संवाददाताओं को बताया कि अदालत ने राहुल राज की जमानत याचिका खारिज कर दी। अब तक यह साफ नहीं हो सका है कि अभिनेत्री को आत्महत्या के लिए उकसाया गया था या उसकी हत्या की गयी थी। प्रत्यूषा की मां सोमा मुखर्जी द्वारा राहुल पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाने के बाद उसके खिलाफ गत पांच अप्रैल काे आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया था। राहुल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाने), धारा 504 और 506 (धमकी देने) तथा धारा 323 (इरादतन चोट पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
सुनवाई के दौरान अदालत में मौजूद प्रत्यूषा की मां ने संदेह जताया कि उनकी बेटी की हत्या हुई है। उसके पिता ने कहा “हमें उम्मीद है कि प्रत्यूषा को न्याय मिलेगा। वह जीवन भर भुगतेगा। हमें अभी भी संदेह है कि उसकी हत्या हुई है।” सुश्री ब्रह्मभट्ट ने कहा “यह मामला बेहद शुरूआती चरण में है। यह हत्या भी हो सकती है लिहाजा आरोपी से पूछताछ जरूरी है।” अपनी जमानत याचिका में राहुल ने कहा है कि प्रत्यूषा ने संभवत: आर्थिक संकट के कारण आत्महत्या की है। उसने कहा कि प्रत्यूषा ने चार बैंकों से कर्ज ले रखा था और वह किस्तें समय पर जमा नहीं कर पा रही थी। उसने यह भी कहा कि बैंक के रिकवरी एजेंट अभिनेत्री की कार उठाने आये थे लेकिन उसने हस्तक्षेप करके उन्हें रोक दिया। गौरतलब है कि प्रत्यूषा गत एक अप्रैल को अपने घर में पंखे से फंदा लगाकर कथित रूप से आत्महत्या कर ली थी।

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