पीडि़तोे को पट्टे और अन्य सामग्री मिली
विदिशा विकासखण्ड के बरवटपुरा में शुक्रवार को नरवाई की आग से मकान व सामग्री क्षतिग्रस्त हो गए थे। सभी पीडि़तों को प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला इमलिया के राहत शिविर में ठहराया गया है। राहत शिविर में रह रहे पीडि़तों को आज रविवार को विदिशा विधायक श्री कल्याण सिंह ठाकुर, नगरपालिका अध्यक्ष श्री मुकेश टण्डन, कलेक्टर श्री एमबी ओझा, पुलिस अधीक्षक श्री धर्मेन्द्र चैधरी, अपर कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया एवं एसडीएम श्री आरपी अहिरवार ने पहुंचकर पीडि़तों के लिए किए गए प्रबंधों की जानकारी दी गई।जनप्रतिनिधियों के द्वारा इस अवसर पर 35 पीडि़तों को ग्राम इमलिया पटवारी हल्का नम्बर 39 में आवासीय पट्टे, बीपीएल कार्ड, पात्रता पर्ची के अलावा अन्य उपयोगी दस्तावेज प्रदाय किए। इसके अलावा इन परिवारों के बच्चों के लिए स्कूली बस्ते, काॅपी, किताब, पेन, पेसिंल प्रदाय की गई है। वही विदिशा के सामाजिक संगठन के द्वारा पीडि़त परिवारों को दैनिक उपयोगी खाद्य सामग्री वही सामाजिक संगठनों के द्वारा बड़ी संदूके प्रदाय की गई।
नगरपालिका अध्यक्ष श्री टण्डन ने पीडि़तों से कहा कि उन्हें परेशान नही होने दिया जाएगा। उनकी हर संभव मदद की जाएगी। उन्होंने बताया कि सोमवार को मुख्यमंत्री स्वंय पीडि़तों से रूबरू होंगे। आरबीसी के प्रावधानों के तहत कलेक्टर द्वारा पीडि़तों को कुल तीस लाख 54 हजार रूपए की राशि भी स्वीकृत की गई है जिसमें एक-एक लाख रूपए जिन पीडि़तों के लिए स्वीकृत किए गए है उनमें संजू पुत्र भारत सिंह, राजकुमार पुत्र कुंजीलाल, श्रीमती गुलाबबाई पत्नी सुम्मा, नेतराम पुत्र भारत सिंह, मोहन सिंह पुत्र मुकन्दीलाल, जितेन्द्र पुत्र पप्पू धानक, सोनू पुत्र कुंजीलाल, विशाल पुत्र कैलाश, कंधई पुत्र कारेलाल अहिरवार, नाथूराम पुत्र भोगीराम, माखन सिंह पुत्र फूल सिंह, दिनेश पुत्र प्रेमसिंह, महेश पुत्र प्रेमसिंह, प्रेमसिंह पुत्र मुकन्दीलाल, भारतसिंह पुत्र चिरोंजीलाल, हरलाल पुत्र धर्मा, नवल सिंह पुत्र सुक्का, कोमल सिंह पुत्र भोलाराम, लाखन पुत्र छुट्टूलाल, राजेन्द्र पुत्र सुम्मा, दीपक पुत्र गोरेलाल, राजेश पुत्र धर्मा, रामचरण पुत्र कोमल सिंह, वीरेन्द्र पुत्र नाथूराम, कैलाश पुत्र प्रभुलाल को, तुलसीराम पुत्र नन्नूलाल को एक लाख 16 हजार सौ रूपए, खुमान पुत्र बट्टूलाल को एक लाख 42 सौ रूपए, श्रीमती हल्कीबाई पत्नी कुंजीलाल और भागमल पुत्र रतिराम को क्रमशः 60-60 हजार रूपए, श्रीमती प्रेमबाई पत्नी प्रभुलाल एवं रतनलाल पुत्र नंदराम को क्रमशः 50-50 हजार रूपए, चंदन सिंह पुत्र इमरतसिंह को चालीस हजार रूपए, बुन्देल सिंह पुत्र भोलाराम को तीस हजार रूपए, प्राणचंद पुत्र भैयालाल को आठ हजार दो सौ रूपए एवं जिन पीडि़तों को सात हजार रूपए की राशि स्वीकृत की गई है उनमें घनश्याम पुत्र गोदालाल, उमराव सिंह पुत्र हल्कू धाकड़, प्रकाश पुत्र छुट्टूलाल, घनश्याम पुत्र भोलाराम और मानसिंह पुत्र मुकन्दीलाल शामिल है।

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