घोषणा पत्र प्राप्ति हेतु बीएलओ को निर्देष जारी
भारत निर्वाचन आयोग के दिषा निर्देषानुसार जिले में एनईआरपी 2016 के गहन अभियान अंतर्गत मतदाता सूची में नाम जोड़ने हेतु फार्म-6 के पार्ट-चार भरने के लिए निर्देष जारी किए गए है। समस्त बूथलेवल आफीसर को जिला निर्वाचन अधिकारी श्री एमबी ओझा के द्वारा निर्देषित किया गया कि एक जनवरी से अब तक फार्म-6 जमा करने के पहले फार्म-6 के कालम चार की जानकारी घोषणा पत्र संबंधितों से अनिवार्यतः प्राप्त करें। घोषणा पत्र में मुख्यतः संबंधित का नाम पहले किसी भी स्थान की निर्वाचक नामावली में नही जुडा है, मोबाइल नम्बर सहित अन्य कालमों की पूर्ति कराई जाए। इस दौरान बीएलओ यह भी जांच करेंगे कि फार्म-6 का कालम-चार भरा है या नही। सम्पूर्ण जानकारियां अंकित कराने के उपरांत यदि अन्य किसी दूसरे स्थान पर नाम है तो विलोपित कराए जाने की भी कार्यवाही करेंगे। ततसंबंध में समस्त बीएलओ सुपरवाईजर डोर-टू-डोर पहुंचकर डाटा एन्ट्री के फार्मो पर जानकारियां अंकित कराएंगे।
ग्रीष्मकालीन अवकाष मंे भी विद्यार्थियों को मध्यान्ह भोजन मिलेगा
राजस्व विभाग द्वारा विदिषा जिले की सभी तहसीलों को सूखा प्रभावित घोषित किया गया है कि जानकारी देते हुए जिला पंचायत के सीईओ श्री दीपक आर्य ने बताया कि सूखा प्रभावित क्षेत्रों में ग्रीष्मकालीन अवकाष के दौरान भी मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम का संचालन करने की अनुमति भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई है। जिपं सीईओ श्री आर्य ने जिले की समस्त शासकीय, शहरी, ग्रामीण क्षेत्रों की प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं और मदरसे जहां पूर्व में से ही मध्यान्ह भोजन वितरित किया जा रहा है उनमें ग्रीष्मकालीन अवकाष के दौरान भी बच्चों को मध्यान्ह भोजन वितरित करने की कार्यवाही क्रियान्वित करने के भी निर्देष संबंधितों को जारी कर दिए गए है। उन्होंने बताया कि बच्चों को मध्यान्ह भोजन प्रातः दस बजे से दोपहर 12 बजे के मध्य तक मीनू अनुसार वितरित करना षिक्षकगण सुनिष्चित करें।
स्कूलों मंे षिकायत पेटी लगाने के निर्देष
जिले के सभी विद्यालय, प्रषिक्षण संस्थान एवं छात्रावासों में षिकायत पेटी लगाने के निर्देष शासन द्वारा दिए गए है कि जानकारी देते हुए कलेक्टर श्री एमबी ओझा ने बताया कि ऐसे संस्थान जहां बालक, बालिका अध्ययन करते है अथवा निवास करते है। उन क्षेत्रों में आवष्यक रूप से षिकायत पेटी स्थापित की जाए। लैंगिग अपराधों या शारीरिक शोषण संबंधी गोपनीय षिकायतों से अवगत कराने के लिए इस पेटी का उपयोग बालक, बालिकाएं कर सकती है। कलेक्टर श्री ओझा ने बताया कि षिकायत पेटी से प्राप्त षिकायतों का निराकरण सर्वोत्तम बाल हित में किए जाने के लिए षिकायत पेटी को बाल कल्याण समिति अथवा बाल आयोग के सदस्य के समक्ष प्रतिमाह एक से दस तारीख के बीच खुल जाएगी। उन्होंने अधिनियम का प्रचार-प्रसार के लिए संस्थाओं की दीवारो पर लेखन, बसों में फ्लैक्स के माध्यम से तथा ऐसे सार्वजनिक स्थल जहां सभी बच्चे एवं अभिभावक आसानी से पढ़ सकें पर उन सभी क्षेत्रों में लैंगिग अपराधो से बालकों का संरक्षण (पीओसीएसओ) अधिनियम 2012 के प्रावधानों को अंकित कराने के निर्देष दिए।

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