नयी दिल्ली 31 मई, भविष्य निधि में पांच वर्ष या उससे कम अवधि के लिए अंशदान करने वाले कर्मचारियों के अपना धन निकालने पर 50 हजार रुपए तक किसी तरह की कटौती नहीं की जाएगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सूत्रों ने आज यहां बताया कि इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गयी है और यह कल से प्रभावी हो जाएगी। सरकार ने भविष्य निधि में पांच वर्ष तक अंशदान करने वाले कर्मचारियों को राहत देते हुए कुल जमा राशि की निकासी के लिए स्रोत पर कर (टीडीएस) की सीमा 30 हजार रुपए से बढ़ाकर 50 हजार रुपए कर दी है। अधिसूचना में कहा गया है कि वित्त अधिनियम 2016 के जरिए आयकर अधिनियम की धारा 192 ए को संशाेधित करते हुए भविष्य निधि की निकासी के लिए टीडीएस की सीमा बढा दी गयी है। इससे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के करोडों अंशधारकों को लाभ मिलेगा।
मौजूदा प्रावधानों के अनुसार भविष्य निधि में पांच वर्ष या पांच वर्ष से कम अवधि तक अंशदान करने वाले कर्मचारियों को पीएफ की निकासी करने के लिए 30 हजार रुपए से अधिक की राशि पर 10 प्रतिशत की दर पर टीडीएस चुकाना पडता है। नए प्रावधान में यह सीमा 50 हजार रुपए कर दी गयी है। हालांकि अंशधारक द्वारा फार्म संख्या 15 जी या 15 एच जमा कराने पर टीडीएस की कटौती नहीं की जाती है। अंशधारक द्वारा पैन नंबर नहीं देने पर यह कटौती 34. 608 प्रतिशत की दर से होती है। सूत्रों ने बताया कि पांच वर्ष के बाद पीएफ की निकासी पर कोई कटौती नहीं होती है। इसके अलावा पीएफ के दूसरे स्थानांतरण पर टीडीएस की कटौती नहीं होती है।
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