भिंड 07 मई, मध्यप्रदेश के भिंड जिले की एक अदालत ने विद्युत कनेक्शन की बकाया राशि मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक नरेन्द्र सिंह कुशवाह और उनके पिता के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। न्यायालय के विशेष न्यायाधीश विद्युत डाॅ कुलदीप जैन ने विद्युत कनेक्शन के बकाया राशि के मामले में बिजली कंपनी द्वारा लगाए गए प्रकरण की सुनवाई करते हुए कल भाजपा विधायक नरेन्द्र सिंह कुशवाह एवं उनके पिता महाराज सिंह कुशवाह निवासी चतुर्वेदी नगर के विरुद्ध 500-500 रुपए के जमानती वारंट पुलिस अधीक्षक के माध्यम से तलब के लिए भेजा है। न्यायालय में विधायक तथा उनके पिता की उपस्थिति 8 अगस्त नियत की गई है। आरोपीगण पर नवम्बर 2012 की स्थिति में एक लाख 54 हजार 959 रुपए की राशि बकाया थी। 15 दिवसीय सूचना पत्र 28 नवम्बर 2012 को दिए जाने के उपरांत राशि जमा नहीं होने पर 19 दिसंबर 2012 को अस्थाई रुप से विद्युत कनेक्शन काट दिया गया था। बाद में 22 दिसंबर 2012 को कटे हुए कनेक्शन को अनाधिकृत रुप से संयोजित कर लिया गया था। मौके पर 520 वाट का विद्युत से उपयोग करते हुए विद्युत विभाग की टीम ने पाया।
शनिवार, 7 मई 2016
भाजपा विधायक और उनके पिता के खिलाफ वारंट जारी
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