पटना 22 जुलाई, पटना की एक सत्र अदालत ने हत्या की नीयत से किये गये अपहरण के एक मामले में आज विधायक अनंत सिंह के खिलाफ आरोप तय कर दिया । अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(प्रथम) परवेज आलम ने अदालत में श्री सिंह को उनपर लगाये गये आरोप पढ़कर सुनाया । श्री सिंह ने अपने उपर लगाये गये आरोपों से इंकार किया और विचारण का दावा किया । अदालत ने अभियोजन को अपने गवाह पेश करने के लिये छह अगस्त की तिथि निश्चित की है । मामले की दर्ज प्राथमिकी के अनुसार हत्या के एक मामले में समझौता करने के नाम पर बातचीत करने के लिये शिकायकर्ता के पिता अभय सिंह का अपहरण 14 फरवरी 2013 को कर लिया गया था । जिसके बाद से अभय सिंह का कोई पता नहीं है । मामले की प्राथमिकी पटना के बेउर थाना में दर्ज करायी गयी थी ।
शनिवार, 23 जुलाई 2016
विधायक अनंत सिंह के खिलाफ आरोप तय
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