इलाहाबाद, 31 जनवरी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषधि कार्यालय में तैनात औषधि अनुसेवक भागीरथी सिंह की पत्नी अर्चना सिंह की दस सालों की अर्जित सम्पत्ति एवं आय के स्रोतों के ब्यौरे के साथ हलफनामा मांगा है और पूछा है कि अकूत सम्पत्ति अर्जित करने के मामले में जांच रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई की जा रही है। अनुसेवक के खिलाफ आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के आरोप में कार्रवाई की मांग को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की गयी है। न्यायालय ने अनुसेवक की पत्नी अर्चना सिंह की दस सालों की अर्जित सम्पत्ति एवं आय के स्रोतों के ब्यौरे के साथ हलफनामा मांगा है और पूछा है कि अकूत सम्पत्ति अर्जित करने के मामले में जांच रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई की जा रही है। न्यायालय ने कहा है कि चुनाव आयोग की अनुमति लेकर अनुसेवक को बिजनौर से बाहर अन्य जिले में तैनात किया जाए। याचिका की अगली सुनवाई छह फरवरी को होगी। मुख्य न्यायाधीश डी.बी.भोसले तथा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खण्डपीठ ने डिस्टिंक्ट केमिस्ट एण्ड डंगिस्ट एसोसिएशन की याचिका पर आज यह आदेश दिया है। याचिका में कहा गया है कि औषधि अनुसेवक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है लेकिन उसने भ्रष्ट तरीके से करोड़ों रूपये अर्जित किये है। न्यायालय ने अनुसेवक की पत्नी की तीन साल की सम्पत्ति का ब्यौरा मांगा था। जिलाधिकारी के हलफनामे को संतोषजनक न पाते हुए पत्नी की दस साल की सम्पत्ति का ब्यौरा मांगा है। न्यायालय ने कहा है कि जो अकूत सम्पत्ति है उसकी आय का स्रोत बताए। साथ ही इस मामले में की गयी कार्रवाई की जांच रिपोर्ट की जानकारी दे और बताये कि सरकार आगे क्या कार्रवाई करने जा रही है।
मंगलवार, 31 जनवरी 2017
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अनुसेवक ने अर्जित की करोड़ों की सम्पत्ति, न्यायालय ने मांगा पत्नी की दस साल की सम्पत्ति का ब्यौरा
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