झाबुआ (मध्यप्रदेश) की खबर 28 फरवरी - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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मंगलवार, 28 फ़रवरी 2017

झाबुआ (मध्यप्रदेश) की खबर 28 फरवरी

मामला आदिवासी समाज मे कुरुतीयो के खिलाफ छेडीगई जंग का----
  • बदलाव की चली बयार के सार्थक परिणाम दिखे

jhabua news
पारा--विगत दिनो जिले भर मे सकल आदिवासी समाज के वरिष्ठ लोगो ने वर्षो से समाज मे चली आ रही दहेज दापा दारु जेसी कुरुतीयो के खिलाफ लाम बंद होकर समाज मे सुधार के लिए सामुहिक प्रयास किए।जिसके सार्थक परिणाम धरातल पर सामाज के समाजसेवीयो के सतत प्रयास से दिखाई देने लगे हें। ऐसा ही मामला विगत दिनो पारा क्षेत्र मे देखने को मीला। यहा भीलाला समाज के सक्रिय समाज सेवीयो ने भी अपने समाज मे चल रही दहेज दापा व दारु जेसी कुरुतीयो के खिलाफ लाम बंद होकर समग्र समाज को जगाने का सार्थक प्रयास किया। जिसके परिणाम अब धरातल पर दिखाई देने लगे हे। 


इन्होने निभाई खास भुमिका--- भीलाला समाज के समाज सेवी कलमसिह डोडवा बलोला, भुरसिह गाडरीया नरवाली,बापुसिह पटेल महुडी पाडा,रतनसिह डोडवा बलोला,हरसिह तडवी रेहन्दा,सेकु रावत नवापडा व भंगडा निगवाल बावडी के समुहीक प्रयास से करिब पांच विवाह आदिवासी समाज के उथ्थान के लिए वर्तमान मे बनाए गए नियमो के अनुरुप तय कियेगए। जिसका की दस परिवार को लाभ मिला व विवाह खर्च मे कटोती की गई।
   
यह विवाह तय किए गए---भीलाला समाज के समाज सेवियो ने समाज के विवाह जो तय किए गए उसमे प्रमुख नगरसिह डोडवा नरवाली का बकीलसिह रावत महुडीपाडा के यहा ,मगन देवडा महुडीपाडा का नरसिगपुरा मे,हेमन्त सिह डोडवा नरवाली का परतेडी मे, सुमेरसिह मुझालदा का सिलीखोदरी परिवार मे 50 हजार नकद व एक किलो चांदी मे समग्र समाज के उपस्थिति मे तय किया गया वही अमरसिह डोडावा नरवाली का घामनी मे भी इसी अनुरुप तय किया गया जबकी उक्त परिवार के दोनो बच्चो ने अपनी मन मर्जी से संबध तय किया था बावजुद समाज ने इन पर किसी प्रकार का अति रिक्त बोझ नही डाला व 50 हजार नकद सहीत एक किलो चांदी मे ही विवाह तय किया। साथ ही विवाह समारोह के दोरान मंास मदिरा के उपयोग के प्रतिबंध पर अपनी मुहर लगाई।

स्वयं सेवकों की लगातार हत्याओं के विरोध झाबुआ में होगा कल धरना ओर संवेदना सभा

झाबुआ। विगत कुछ महिनों से केरल में वामपंथियों द्वारा संघ स्वयंसेवकों की लगातार हत्यायें की जा रही हैं। अत्यंत बर्बरता पूर्ण होने वाली इन हत्याओं का सिलसिला थम नहीं रहा है। इसे रोकने के लिए कानून एवं व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य शासन की होती है, किन्तु केरल में योजनाबद्ध तरीके से होने वाली इन नृशंस हत्याओं को राज्य शासन का अप्रत्यक्ष समर्थन है, केरल के मुख्यमंत्री जिस जिले से हैं उस जिले में सबसे ज्यादा हत्याएं हुई हैं। इसे लेकर कल 1 मार्च 2017 को सम्पूर्ण देश में आंदोलन होगा। जिसमें ज्ञापन एवं विशाल धरना प्रदर्शन शामील हैं। इसी तारतम्य में झाबुआ में भी भारत रक्षा मंच के सहयोग से जनाधिकार समिति झाबुआ के तत्वावधान में विशाल संवेदना सभा का आयोजन दोपहर 12 बजे राजवाड़ा चैक पर होगा।

भारत का पहला ऐतिहासिक फेसला दो किशोर को बालीग मानकर दी आजिवन कारावास की सजा

झाबुआ । घटना दिनांक 05.12.2016 को दोपहर को 1ः45 बजे मृतक राधु पिता नाना पालिया उम्र 16 वर्ष नि. छोटी गेहलर झाबुआ अयोध्या बस्ती यू.को. बैंक की पीछे वाली गली से स्कूल से जा रहा था तब आरोपी 01) बबलू पिता रोशन हरिजन उम्र करीब 17 वर्ष (06.06.2000) नि. सिद्धेश्वर कालोनी झाबुआ 02) राजा उर्फ राजकुमार उर्फ सोन्ट्या पिता कैलाश मंडोडिया उम्र साढ़े सोलह वर्ष (27.03.2000) नि. हुड़ा मोहल्ला झाबुआ द्वारा राधु से पेसें मांगे गए। पैसे नहीं देने पर आरोपीगण ने उसके सीने, गले, व हाथ पर वार कर दिया जिसको उपचार के लिए जिला चिकित्सालय झाबुआ लोग 108 वाहन से ले गए थें। उपचार के दौरान राधु की मृत्यु हो गई। मृतक राधु का भाई केकड़िया द्वारा रिपोर्ट लिखवाने पर थाना झाबुआ पर अपराध क्रंमांक 764/16 धारा 302, 34 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। थाना प्रभारी झाबुआ आर. सी. भास्करें द्वारा शीघ्रता से विवेचना कर अपराधी अवस्क होने से किशोर न्यायालय के समक्ष दिनांक 23.12.2016 को घटना के मात्र 18 दिन में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। प्रकरण गंभीर प्रवृत्ति का होने से तथा उसमें सात वर्ष से अधिक के कारावास से दण्डनीय होने से माननीय किशोर न्यायालय द्वारा किशोर न्याय अधिनियम संशोधित की धारा 15 में दिये प्रावधानों के तहत अभियुक्तगण/बाल अपचारी की मानसिकता और परिपक्वता के बारे में जांच की गई, जांच में दोनों आरेापीगण को अपराध की गंभीरता की समझ होना और उसके परिणाम की समझ होना किशोर न्यायालय द्वारा पाया गया। इस कारण किशोर न्यायालय ने किशोर न्याय अधिनियम की धारा 18(3) के तहत दोनां आरोपीगण का विचारण वयस्क आरेापीगण की भांति किये जाने के लिए बालक न्यायालय (सेशन न्यायालय) को प्रकरण भेजने का आदेश दिनांक 06.01.2017 को पारित किया। दिनांक 06.01.2017 को बालक न्यायालय (सेशन न्यायालय) प्रकरण प्राप्त हुआ जो सत्र प्रकरण क्रमांक 01/17 पर दर्ज किया गया। किशोर न्यायालय के आदेश का परिक्षण माननीय सेशन न्यायालय द्वारा किया गया। आदेश उचित पाये जाने पर दिनंाक 20.01.2017 को आरोपीगण पर धारा 302,34 भादवि एवं धारा 25-बी आम्र्स एक्ट के आरोप निर्धारित किये। दिनांक 06.02.2017 को प्रकरण प्रथम बार साक्ष्य हेतु नियत हुआ अभियोजन द्वरा प्रकरण में साक्षी 01) केकड़िया, 02) नाना, 03) फौलादी, 04) रविन्द्र, 05) बदिया, 06) जोतिया, 07) डाॅ. एम.के. किराड़, 08) नायब तहसीलदार झाबुआ श्री केसरसिंह हाड़ा, 09) निरीक्षक आर.सी. भास्करे, 10) शांतिलाल बारिया प्रधानाध्यापक, 11) श्रीमति अरूणा वरदिया, 12) उ.नि. श्री राजीव ओसाल के कथन करवाए। मात्र 22 दिन के विचारण के पश्चात माननीय अपर सत्र. न्यायाधीश महोदय श्री ए.ए. खान द्वारा आज दिनांक 28.02.2017 को प्रकरण में निर्णय पारित किया दोनों आरोपीगण को दोषी पाते हुए धारा 302, भादवि में आजीवन कारावास एवं रू. 10-10 हजार अर्थदण्ड से तथा धारा 25-बी आम्र्स एक्ट में तीन-तीन वर्ष का कारावास व 5-5 हजार रूपयें के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री सौभाग्यसिंह खिंची द्वारा की गई तथा सहयोग उपसंचालक अभियोजन श्री के.एस. मुवेल द्वारा किया गया। निर्भया काण्ड के पश्चात् किशोर न्याय अधिनियम के संशोधित प्रावधानों के तहत भारत वर्ष का संभवतः प्रथम प्रकरण है जिसमें दो नाबालिए अपराधियों का धारा 302 भादवि में वयस्क आरेापीयों की तरह विचारण किया गया तथा उन्हे आजीवन कारावास से दण्डित किया गया।

मारपीट के नो अपराध पंजीबद्ध
 
झाबुआ ।  आरोपी जोखसिंह ने कालुसिंह को तुझ लंगडे को मै कब तक पालुंगा कहकर, आरोपी राजु ने दिवान के भाई हिरका के साथ पैसे की लेन देन की बात को लेकर, आरोपी केशवा ने ताराचंद के साथ पुराने झगडे की बात को लेकर, आरेापी ताराचंद ने केशवा के साथ पुराने झगडे की बात को लेकर, आरोपी काला व अन्य 02 ने कलसिंह को खेत में पानी घुमाने की बात को लेकर, आरोपी हिरा ने सग्गाबाई के साथ उधारी के रूपयें मांगने की बात को लेकर, आरेापी शंकर ने रामचंद को खेत मे से निकलने की बात को लेकर, आरोपी जामसिंह ने लाला के साथ तेरी पत्नी अच्छी नही है मेरे बच्चे को कुछ कर दिया था इस कारण वह मर गया है कहकर, आरेापी मंगलिया ने मुकेश के साथ टापरी उखाडने की बात को लेकर, अश्लील गालियां देकर मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। प्रकरण में कोतवाली, रानापुर, रायपुरिया, पेटलावद, मेघनगर में अपराध क्रं. 119,120,65,66,67,75,112,59,68/17 धारा 294,323,324,352,506,34 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

टे्रक्टर ट्राली से टकराने पर पति पत्नि सहीत बच्चे की मोत

झाबुआ । आरोपी ट्रेक्टर क्रं. एमपी-45 एए-5675 के चालक ने ट्रेक्टर ट्राली के पंचर हो जाने से बीच रोड पर लापरवाही पूर्वक खडी कर देने से मृतक माणिक की मो.सा ट्रेक्टर ट्राली से टकराने से माणिक पिता अतंरसिह पाल व पीछे बैठे पत्नी निर्मला, पुत्र सन्नी तीनों की मौकें पर ही मृत्यु हो गयी। प्रकरण में थाना थांदला में अपराध क्रं. 79/17 धारा 304-ए भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

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