आत्मसमर्पण के लिए अधिक समय देने की शशिकला की अर्जी नामंजूर - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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बुधवार, 15 फ़रवरी 2017

आत्मसमर्पण के लिए अधिक समय देने की शशिकला की अर्जी नामंजूर

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नयी दिल्ली, 15 फरवरी, आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के मामले में दोषी अन्नाद्रमुक महासचिव वी के शशिकला को आज उच्चतम न्यायालय से उस वक्त एक और झटका मिला, जब उसने आत्मसमर्पण के लिए अधिक समय देने की उनकी अर्जी ठुकरा दी। शशिकला की ओर से मामले का विशेष उल्लेख किया गया, लेकिन शीर्ष अदालत ने यह कहकर उनकी अर्जी ठुकरा दी कि वह फैसले में कोई संशोधन नहीं करेगी। न्यायालय ने कहा कि शशिकला को तत्काल आत्मसमर्पण करना होगा। न्यायालय ने कल इस मामले में शशिकला एवं दो अन्य आरोपियों (इलावारसी और सुधाकरन) को दोषी ठहराते हुए निचली अदालत द्वारा मिली चार-चार साल की सजा और 10-10 करोड़ रुपये का जुर्माना बरकरार रखा।

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