नयी दिल्ली, 15 फरवरी, उच्चतम न्यायालय ने बिहार के बाहुबली पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को सीवान जेल से दिल्ली की तिहाड़ जेल में स्थानांतरित करने का आज आदेश दिया, हालांकि न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बेटे एवं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव के खिलाफ प्राथमिकी दायर करने का मामला जीवित रखते हुए इसकी सुनवाई के लिए 21 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति अमिताभ रॉय की पीठ ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के बाहुबली नेता को एक सप्ताह के भीतर तिहाड़ भेजने का आदेश दिया। पीठ के लिए न्यायमूर्ति मिश्रा ने आशा रंजन एवं चंद्रकेश्वर प्रसाद उर्फ चंदा बाबू की याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए कहा कि शहाबुद्दीन के खिलाफ निचली अदालत में सुनवाई तिहाड़ जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये की जाएगी। न्यायालय ने अपने 87 पृष्ठों के फैसले में कहा,“हम प्रतिवादी संख्या तीन (शहाबुद्दीन) को एक सप्ताह के भीतर सीवान जेल से दिल्ली की तिहाड़ जेल ले जाने और वहां सक्षम अधिकारी को सौंपने का बिहार सरकार को निर्देश देते हैं। इस संबंध में तिहाड़ जेल को पूर्व में ही सूचित करना आवश्यक होगा।” पीठ ने कहा, “बताने की जरूरत नहीं है कि प्रतिवादी संख्या तीन को तिहाड़ जेल ले जाते वक्त उनके साथ जाने वाले अधिकारी ट्रांजिट कैदियों पर लागू होने वाले नियमों का सख्ती से पालन करेंगे और इस दौरान किसी तरह की विशेष सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी। स्थानांतरण एक सप्ताह के भीतर किया जाएगा।”
बुधवार, 15 फ़रवरी 2017
शहाबुद्दीन जाएंगे तिहाड़, तेज प्रताप पर सुनवाई 21 अप्रैल को
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