पटना 28 मार्च, पटना की एक अदालत ने नजायज मजमा बनाकर सरकारी कार्य में बाधा डालने के एक मामले में आज सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की नियमित जमानत अर्जी खारिज कर दी। अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जावेद अहमद खान की अदालत में जमानत अर्जी दाखिल कर श्री यादव की ओर से कहा गया था कि ना तो उन्हें इस मुकदमें की जानकारी थी और ना ही पुलिस ने धारा 41 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत उनपर कोई नोटिस तामील की थी। सांसद के वकील ने उन्हें निर्दोष बताते हुए मुकदमें को द्धेषपूर्ण एवं राजनीति से प्रेरित करार देते हुए जमानत की प्राथर्ना की थी। अर्जी पर सुनवाई के बाद अदालत ने श्री यादव को जमानत पर मुक्त करने से इंकार कर दिया। मामले की दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, 24 जनवरी 2017 को सांसद श्री यादव और उनके साथ करीब एक हजार लोगों ने नजायज मजमा बनाकर सरकारी कार्य में बाधा डाली थी ।
बुधवार, 29 मार्च 2017
सांसद पप्पू यादव की जमानत अर्जी खारिज
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