नयी दिल्ली, 21 अप्रैल, आम आदमी पार्टी (आप) को आज दिल्ली उच्च न्यायालय से उस समय तगड़ा झटका लगा जब न्यायालय ने दिल्ली नगर निगमों के चुनाव में इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन ( ईवीएम) के साथ वोटर वैरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट) मशीन जोड़ने की याचिका खारिज कर दी । न्यायाधीश ए के पाठक ने आप और निगम चुनाव में एक उम्मीदवार मोहम्मद ताहिर हुसैन की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि न्यायालय मतदान के आखिरी वक्त में ऐसा निर्णय नहीं दे सकता । उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में ईवीएम को लेकर उठे विवाद के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मतपत्रों जरिये निगमों के चुनाव कराये जाने की मांग की थी । पार्टी ने 23 अप्रैल को होने वाले चुनाव में किसी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने की दलील देते हुए न्यायालय में मतदान में ईवीएम के साथ वीवीपैट मशीन भी रखने का अनुरोध किया था। इस मशीन से मतदाता के वोट डालने के बाद एक पर्ची निकलती है जिससे यह पुष्टि होती है कि उसने जिस पार्टी को मत दिया वह उसी को मिला । न्यायमूर्ति पाठक ने कहा कि इस वक्त वीवीपैट मशीन लगाने का आदेश नहीं दिया जा सकता । याचिका में कहा गया था कि चुनाव में इस्तेमाल की जाने वाली ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है ।
शुक्रवार, 21 अप्रैल 2017

निगम चुनाव वीवीपैट युक्त मशीनों से कराने की याचिका खारिज
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