लखनउ, 25 अप्रैल, उत्तर प्रदेश के पूर्व काबीना मंत्री गायत्री प्रजापति और उनके दो साथियों को बलात्कार के आरोप में आज लखनउ की एक अदालत ने जमानत दे दी। पाक्सो न्यायालय के न्यायाधीश ओम प्रकाश मिश्र ने प्रजापति तथा सह अभियुक्तों विकास वर्मा तथा अमरेन्द्र सिंह उर्फ मिंटू को एक-एक लाख रपये के निजी मुचलके तथा इतनी ही राशि के बांड पर जमानत दे दी। मालूम हो कि एक महिला से बलात्कार करने और उसकी नाबालिग बेटी से दुराचार की कोशिश के आरोप में प्रजापति तथा छह अन्य अभियुक्तों के खिलाफ उच्चतम न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया था। प्रजापति को पिछली 15 मार्च को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था।
मंगलवार, 25 अप्रैल 2017
बलात्कार के आरोपी पूर्व मंत्री को मिली जमानत
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