पटना 04 अप्रैल, बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग (बीएसएससी) पेपर लीक कांड मामले में आयोग के पूर्व अध्यक्ष एवं भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी सुधीर कुमार और उनके रिश्तेदार की जमानत याचिका आज निगरानी की विशेष अदालत ने खारिज कर दी। पेपर लीक कांड मामले में श्री कुमार और उनके रिश्तेदार श्रीमती मंजू देवी एवं अन्य की ओर से यहां निगरानी की विशेष अदालत में नियमित जमानत याचिका दाखिल किया गया था । निगरानी के विशेष न्यायाधीश मधुकर कुमार ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद श्री कुमार और उनके रिश्तेदार की जमानत याचिका को खारिज कर दिया । इससे पूर्व बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि सिर्फ स्वीकृति बयान के आधार को मानते हुए विशेष जांच दल (एसआईटी) ने श्री कुमार को इस मामले में अभियुक्त बनाया है । श्री कुमार के खिलाफ कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं है । उन्होंने कहा कि श्री कुमार वरिष्ठ आईएएस अधिकारी है और उनके फरार होने की कोई संभावना नहीं है ।ऐसे में उन्हें नियमित जमानत दी जाये । इस पर सरकारी वकील ने बचाव पक्ष के दलील को गलत बताते हुए अदालत से कहा कि पुलिस डायरी में साक्ष्य मौजूद हैं । श्री कुमार जमानत मिलने के बाद मामले को प्रभावित कर सकते हैं । दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने श्री कुमार और उनके भाई की पत्नी मंजू देवी एवं अन्य की जमानत याचिका को खारिज कर दिया । उल्लेखनीय है कि पेपर लीक कांड मामले में 24 फरवरी को एसआईटी ने श्री कुमार के साथ ही उनके कुछ रिश्तेदारों को झारखंड के हजारीबाग जिला स्थित घर से गिरफ्तार किया था ।
मंगलवार, 4 अप्रैल 2017
बीएसएससी पेपर लीक कांड मामले में आईएएस सुधीर कुमार की जमानत खारिज
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