झारखण्ड : वैध रुप से किया जा रहा पत्थर उत्खनन का मामला। - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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बुधवार, 26 अप्रैल 2017

झारखण्ड : वैध रुप से किया जा रहा पत्थर उत्खनन का मामला।

  • उप राजधानी दुमका के प्रखण्ड शिकारीपाड़ा अन्तर्गत ग्राम कुलकुली डंगाल में तकरीबन 93 बीघा 15 कट्ठा 10 धूर के एक बड़े गोचर भूखंड पर अवैध रुप से किया जा रहा पत्थर उत्खनन का मामला।  
  • एक बड़े गोचर भूखंड पर प0 बंगाल के एक पत्थर माफिया द्वारा अवैध रुप से किये जा रहे पत्थर उत्खनन कार्यों के विरुद्ध ग्रामीण हो रहे गोलबंद। जिला प्रशासन व राज्य सरकार को चुनौती देते हुए एसपीटी एक्ट का किया जा रहा घोर उल्लंघन। 

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भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की बात करने वाली भाजपा सरकार के मुखिया रघुवर दास के शासन में भले ही भ्रष्टाचार के विरुद्ध भले ही एड़ी-चोटी एक कर देने की बात की जाती रही हो, किन्तु इस पर पूरी तरह अंकुश अभी तक नहीं लग पाया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार उप राजधानी दुमका के प्रखण्ड शिकारीपाड़ा के कुलकुली डंगाल में पत्थर माफियाओं द्वारा सरकारी नियमों की धज्जियाँ उड़ाते हुए बेखौफ अवैध पत्थर उत्खनन का कार्य निर्वाध जारी है। शिकारीपाड़ा प्रखण्ड के कुलकुली डंगाल ग्रामवासी चुनका टुडू ने पश्चिम बंगाल के पत्थर व्यवसायी राजीव बनर्जी द्वारा कुलकुली डंगाल में दाग संख्या-393 पर अवैध रुप से किये जा रहे पत्थर उत्खनन कार्यों के विरुद्ध मोर्चा खोल रखा है। श्री टुडू के अनुसार उक्त दाग नम्बर के तहत तकरीबन 93 बीघा 15 कट्ठा 10 धूर के एक बड़े गोचर भूखंड पर पत्थर माफिया राजीव बनर्जी द्वारा अवैध रुप से कब्जा कर पत्थर उत्खनन का कार्य लगातार जारी है, इससे कुलकुली डंगाल सहित अन्य आजु-बाजू ग्रामवासी काफी आक्रोशित हैं। श्री टुडू के अनुसार ग्राम प्रधान कुलकुली डंगाल व अंचल अधिकारी शिकारीपाड़ा द्वारा पत्थर माफिया श्री बनर्जी के विरुद्ध पत्र सं0-363/रा0 दिनांक 21.04.2016 के माध्यम से शिकारीपाड़ा थाना कांड सं0-49/16 के तहत एक मामला भी दर्ज कराया गया था। कुलकुलीडंगाल ग्रामवासी श्री टुडू के अनुसार पत्थर माफिया राजीव बनर्जी के द्वारा प्रतिदिन 50-50 गाड़ी पत्थर का उत्खनन करवाया जा रहा है। उपरोक्त व्यवसायी के विरुद्ध स्थानीय न्यायालय में मामला अभी लंबित है, जबकि हाई कोर्ट, राँची से वे जमानत पर हैं। श्री टुडू के अनुसार कुलकुली डंगाल में दाग सं0-393 पर अवस्थित तकरीबन 94 बीघा जमीन गोचर जमीन है जिसका उपयोग आदिवासी समुदाय के लोग अपने-अपने मवेशियों को चराने में करते रहे थे। गैंजर्स सेटलमेंट के खाता सं0-47 की जमीन पर सरकार व जिला प्रशासन को खुली चुनौती देते हुए उपरोक्त माफिया द्वारा उसपर किये जा रहे अवैध पत्थर उत्खनन कार्यों से जहाँ एक ओर एसपीटी एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा वहीं दूसरी ओर स्थानीय नागरिकों की अनदेखी की जा रही। कुलकुली डंगाल ग्रामवासी श्री टुडू ने कहा कि यदि समय रहते जिला प्रशासन व सरकार की नीेंद नहीं खुली तो वह दिन दूर नहीं जब दूसरे राज्य के लोग झारखण्ड की अस्मिता पर ही प्रश्नचिन्ह खड़ा कर देगें। 

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