नयी दिल्ली 19 अप्रैल, केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के उत्थान के उद्देश्य से नया आयोग गठित करने से संबंधित संविधान ( 123 वां संशोधन) विधेयक, 2017 और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग(निरस्तीकरण) विधेयक, 2017 को संसद में पेश किये जाने को आज पूर्व प्रभाव से मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की यहां हुई बैठक में यह मंजूरी दी गयी। बैठक में प्रस्तावित नये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा मौजूदा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के पदों तथा उसके कार्यालय परिसरों का इस्तेमाल किये जाने भी स्वीकृति भी दी गयी । संविधान संशोधन विधेयक के माध्यम से नया पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा मिलेगा और यह अनुसूचित जाति आयोग तथा अनुसूचित जनजाति आयोग की तर्ज पर काम करेगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग निरस्तीकरण विधेयक पारित होने से मौजूदा आयोग का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा । इन दोनों विधेयकों को लोकसभा बजट सत्र में पारित कर चुकी है। संविधान संशोधन विधेयक को राज्यसभा में प्रवर समिति के पास भेजा गया है ।
बुधवार, 19 अप्रैल 2017
नया पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करने से संबंधित विधेयक को मंत्रिमंडल की मंजूरी
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