इस्लामाबाद, 26 अप्रैल, भारत ने पाकिस्तान में जासूसी के आरोपों में सैन्य अदालत द्वारा भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को आज राजनयिक मदद उपलब्ध कराने की मांग की। लेकिन पाकिस्तान ने मांग मानने से इनकार करते हुए कहा कि 46 वर्षीय जाधव जासूस था और राजनयिक मदद से संबंधित द्विपक्षीय समझौते के तहत नहीं आता है। इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायुक्त गौतम बम्बावाले ने पाकिस्तान की विदेश सचिव तहमीना जंजुआ से मुलाकात के दौरान यह मांग रखी। इस मांग में जाधव की मौत की सजा के खिलाफ अपील दायर करना भी शामिल है। बहरहाल, जांजुआ ने बम्बावाले की मांग खारिज करते हुए कहा कि द्विपक्षीय समझौते के तहत राजनयिक मदद जासूसों के लिए नहीं, कैदियों के लिए होती है। पाकिस्तान बीते एक साल में कई बार 46 वर्षीय जाधव को राजनयिक मदद उपलब्ध कराने के भारत के अनुरोध को खारिज कर चुका है। पाकिस्तान की सेना जाधव को राजनयिक मदद उपलब्ध कराने की मंजूरी की किसी भी गुंजाइश को पहले ही खारिज कर चुकी है। जाधव को कथित रूप से जासूसी एवं विघटनकारी गतिविधियों के लिये मृत्युदंड की सजा सुनायी गयी है। बम्बावाले ने 14 अप्रैल को पाकिस्तानी विदेश सचिव से मुलाकात की थी और जाधव के भविष्य को लेकर भारत की चिंता जाहिर की थी। बैठक के बाद बम्बावाले ने मीडिया को बताया कि उन्होंने जाधव की सजा के खिलाफ अपील करने के लिये आरोपों की सूची तथा जाधव के विरूद्ध सैन्य न्यायाधिकरण के फैसले की प्रामाणिक प्रति उपलब्ध कराने के लिये कहा। उन्होंने कहा कि भारत ने अंतरराष्ट्रीय कानून के मुताबिक मानवीय आधार पर जाधव को राजनयिक मदद उपलब्ध कराने की मांग की थी।
बुधवार, 26 अप्रैल 2017
भारत ने जाधव को राजनयिक मदद की मांग की, पाकिस्तान ने किया इनकार
Tags
# देश
# विदेश
Share This
About आर्यावर्त डेस्क
विदेश
सदस्यता लें
टिप्पणियाँ भेजें (Atom)
Author Details
सम्पादकीय डेस्क --- खबर के लिये ईमेल -- editor@liveaaryaavart.com
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें