अवैध खनन पर पाबंदी के उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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मंगलवार, 11 अप्रैल 2017

अवैध खनन पर पाबंदी के उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक

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नयी दिल्ली, 10 अप्रैल, उच्चतम न्यायालय ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के उस आदेश पर आज रोक लगा दी जिसमें देवभूमि के कोसी और दाबका में नदी की तलहटी में चल रहे अवैध खनन को तत्काल रोकने का आदेश दिया गया था। न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर ने आज एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पर्वतीय राज्य में अवैध खनन के विषय में उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी थी। उच्चतम न्यायालय ने प्रतिवादी को इस संबंध में चार हफ्ते के भीतर जवाब देने काे कहा। गौरतलब है कि उच्च न्यायालय ने गत 28 मार्च को राज्य सरकार को अवैध खनन पर कड़ी कार्रवाई करने तथा कोसी और दाबका में नदी की तलहटी में होने वाले अवैध खनन को तत्काल रोकने का आदेश दिया था। न्यायालय ने जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एक खनन अधिकारी और मंडल वन अधिकारी समेत चार सदस्यीय एक समिति का भी गठन कर दिया। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने समिति से राज्य में जारी में जारी अवैध खनन के कारणों की जांच करने और स्थानीय जनजीवन पर हो रहे इसके असर के बारे में भी जांच करने का आदेश दिया था। न्यायालय ने समिति से खनन क्षेत्रों में आमतौर पर बंजर भूमि में बदलने वाली जमीनों की भी जांच करने का आदेश दिया। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से चार हफ्ते में जवाब मांगा था और तब तक अवैध खनन पर पूरी तरह रोक लगाने का आदेश दिया था। आदेश में यह कहा गया है कि उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने तक “उत्तराखंड राज्य में वन क्षेत्र, नदियों, नदियां और धाराओं सहित खनन गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

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