सीहोर (मध्यप्रदेश) की खबर 24 अप्रैल - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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सोमवार, 24 अप्रैल 2017

सीहोर (मध्यप्रदेश) की खबर 24 अप्रैल

इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना में मिलेगी 6000 रू. की मदद

www-mponline-gov-in
इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना मे गर्भवती महिलाओं को 6 हजार रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी । यह योजना 01 अप्रैल 2017 से लागू की गई है। इस योजना मे 01 जनवरी 2017 के बाद गर्भवती होने वाली महिलाओ को लाभ दिया जायेगा। इस योजना से लाभान्वित होने के लिये गर्भवती महिला का 19 वर्ष या उससे अधिक आयु का होना आवश्यक है। यह लाभ 2 संतान तक ही प्रदाय किया जायेगा। योजना मे किसी प्रकार का जाति बंधन एवं बीपीएल में होना आवश्यक नही है आगनबाडियो मे दर्ज गर्भवती महिलाओ को लाभ की पात्रता रहेगी। शासकीय सेवक अथवा आयकर प्रदाता होने पर इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इस योजना के तहत गर्भवती महिला को प्रथम एएनसी चैकअप पर 3 हजार रूपये की राशि, उसके संस्थागत प्रसव पर 1500 रूपये की राशि तथा शिशु के संपूर्ण टीकाकरण पर 1500 रूपये की राशि एकीकृत बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा स्वीकृत की जायेगी। योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिये महिला बाल विकास के परियोजना कार्यालय अथवा जिला कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। 

27 अप्रैल तक जमा करें दावा-आपत्ति

शालाओं में स्वीकृत शैक्षणिक पदों के अनुरूप पदस्थापना सुनिश्चित करने के संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग के एजुकेशन पोर्टल पर जानकारी प्रदर्शित की गई है । इस जानकारी के किसी बिन्दु पर कोई आपत्ति होने पर संबंधित शिक्षक या अध्यापक द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर ऑनलाईन आवेदन देना होगा। आवेदन की एक प्रति संकुल केन्द्र प्राचार्य एवं बीआरसी कार्यालय के एमआईएस को-ऑडिनेटर विचार करेंगे, जिसे एजुकेशन पोर्टल पर पब्लिक डोमेन में अवलोकन के लिए प्रदर्शित किया जाएगा। संबंधित शासकीय सेवक के दावा-आपत्ति बीआरसी कार्यालय में 27 अप्रैल,2017 तक प्राप्त किए जाएंगे तथा 30 अप्रैल,2017 को अंतिम सूची प्रदर्शित की जाएगी। 

निजी कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापित करने के लिए आवेदन 30 तक

संचालक कृषि अभियांत्रिकी म.प्र. भोपाल द्वारा कस्टम हायरिंग केन्द्रों के माध्यम से कृषकों को कृषि फसलों व उद्यानिकी फसलों के लिए किराये पर ट्रेक्टर एवं यंत्र उपलब्ध कराये जाते हैं।  बैंक ऋण के माध्यम से कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापित करने इच्छुक व्यक्तियों से आनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं । कस्टम हायरिंग केन्द्र प्रदेश के विभिन्न जिलो में खोले जाने जाना है। जिले के इच्छुक हितग्राहियों से भी आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये है । कस्टम हायरिंग के लिए आवेदक को हायर सेकेण्ड्री परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। आवेदक की आयु 1 अप्रैल 2017 को 18 से 40 वर्ष के बीच होना चाहिए ।  प्रत्येक केन्द्र के लिए आवश्यक ट्रेक्टर एवं कृषि यंत्रों अथवा उद्यानिकी से संबंधित कृषि मशीनों को खरीदने के लिए आवेदक को 10 से 25 लाख का ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा।  सामान्य वर्ग के आवेदकों को 40 प्रतिशत तथा अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग के आवेदकों को 50 प्रतिशत अधिकतम रू.10 लाख रुपये तक का क्रेडिड लिंकड बेक इण्डेड अनुदान दिया जायेगा।  कस्टम हायरिंग के लिए आवेदन ऑनलाईन भरने होंगे जो एम.पी.ऑन. लाईन की वेबसाइट www-mponline-gov-in अथवा एम.पी.ऑन. लाईन के कियोस्क के माध्यम से 30 अप्रैल तक फार्म भरे जा सकेंगें । प्रत्येक आवेदक को आवेदन के साथ धरोहर राशि का ड्राफ्ट जमा करना होगा । सामान्य वर्ग के आवेदक को 5000/- रूपये एवं अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के आवेदक को 2000/- रूपये का डिमांड ड्राप्ट कृषि यंत्री जबलपुर के नाम से बनाया जाना होगा । ऑन लाईन आवेदन के साथ डिमांड ड्राफ्ट की स्केन कापी अपलोड करनी होगी । योजना के अंतर्गत उपयुक्त पाये गये आवेदक को यह धरोहर राशि केन्द्र स्थापना के बाद ही लौटाई जा सकेगी । प्राप्त आवेदन केवल इसी वित्तीय वर्ष के लिये मान्य होंगे । कस्टम हायरिंग का विस्तृत विवरण संचालनालय की वेबसाइट ूूू.उचकंहम.वतह पर देखा जा सकता है । शासन की इस महत्वाकांक्षी योजना का सभी इच्छुक व्यक्ति निर्धारित समय सीमा में आवेदन कर लाभ प्राप्त कर सकते है।

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