नयी दिल्ली 01 मई, उच्चतम न्यायालय ने झूठी याचिका दायर करने के लिए गैर-सरकारी संगठन सुराज इंडिया ट्रस्ट पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। मुख्य न्यायाधीश जे एस केहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने आज कहा कि इस संगठन ने झूठी याचिकाएं दायर करके अदालत का समय जाया किया है। इस कारण इस पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। राजस्थान से संचालित इस एनजीओ ने अभी तक 64 जनहित याचिकाएं दायर की हैं, जिनमें से ज्यादातर शीर्ष अदालत में खारिज हुई हैं। न्यायालय ने जुर्माने की राशि एक माह के भीतर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के पास जमा कराने का भी आदेश दिया।
नयी दिल्ली 01 मई, उच्चतम न्यायालय ने झूठी याचिका दायर करने के लिए गैर-सरकारी संगठन सुराज इंडिया ट्रस्ट पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। मुख्य न्यायाधीश जे एस केहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने आज कहा कि इस संगठन ने झूठी याचिकाएं दायर करके अदालत का समय जाया किया है। इस कारण इस पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। राजस्थान से संचालित इस एनजीओ ने अभी तक 64 जनहित याचिकाएं दायर की हैं, जिनमें से ज्यादातर शीर्ष अदालत में खारिज हुई हैं। न्यायालय ने जुर्माने की राशि एक माह के भीतर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के पास जमा कराने का भी आदेश दिया।
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