पटना 24 मई, बिहार के बहुचर्चित कोलतार घोटाले के एक मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने आज राज्य के पूर्व पथ निर्माण मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के वरिष्ठ नेता मो. इलियास हुसैन समेत पांच लोगों को बरी कर दिया जबकि एक ट्रांसपोर्टर को तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा के अलावा साढ़े चार लाख रुपये का जुर्माना भी किया । ब्यूरो के विशेष न्यायाधीश सर्वजीत ने मामले में सुनवाई के बाद साक्ष्य के अभाव में पूर्व पथ निर्माण मंत्री श्री हुसैन और पथ निर्माण विभाग के पदाधिकारी मो.मुजतबा अहमद , शोभा सिन्हा, रामाधार ठाकुर और ट्रांसपोर्टर प्रवीण छारिया को बरी कर दिया जबकि ट्रांसपोर्टर कृष्ण कुमार केडिया को दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनायी । जुर्माने की राशि नहीं देने पर दोषी को 18 महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी । मामला पथ निर्माण विभाग के सुपौल अनुमंडल में लगभग 38 लाख रुपयों के 749 मीट्रिक टन कोलतार की कम आपूर्ति किये जाने का है । सीबीआई ने मामले की प्राथमिकी वर्ष 1997 में दर्ज की थी ।
गुरुवार, 25 मई 2017

कोतलार घोटाले के एक मामले में पूर्व मंत्री इलियास हुसैन बरी
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