झाबुआ (मध्यप्रदेश) की खबर 23 मई - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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बुधवार, 24 मई 2017

झाबुआ (मध्यप्रदेश) की खबर 23 मई

तकनीकि समूह की बैठक में फसल ऋणमान तय किये

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झाबुआ । सोमवार दिनांक 22.05.2017 को कलेक्टर सभागृह मे तकनीकि समूह की बैठक कलेक्टर श्री आषीष सक्सेना की अध्यक्षता मे सम्पन्न हुई  । बैठक मे मुख्य रूप से बैंक अध्यक्ष श्री गौरसिंह वसुनिया, उपाध्यक्ष श्री भूपेन्द्रसिंह राठौर, संचालक श्री राधेष्याम राठौर, संजय श्रीवास, गणेष प्रजापत, उपायुक्त सहकारिता श्री जी.एल.बडोले, कृषि वैज्ञानिक डाॅ.आई.एस. तोमर,डाॅ.महेन्द्रसिंह, उप संचालक कृषि श्री गौरीषंकर त्रिवेदी, सहायक संचालक कृषि श्री एच.एस.चैहान,लीड बैंक अधिकारी श्री अरविन्द कुमार एवं श्री राजेष कुमार, सहायक संचालक उद्यानिकी श्री विजयसिंह, एस.एल.आर.डाॅ.श्वेता जमरा, परियोजना(आत्मा) अलीराजपुर श्री डी.एस.मोर्य, बैंक नोडल अधिकारी श्री सुरेषचन्द्र वाघे सहित कृषि एवं बैंक क्षैत्र से जुडे जिले के अधिकारीगणो/कर्मचारिगणो के साथ उन्नीतषील किसान भी उपस्थित हुवे।बैक के अध्यक्ष गौरसिंह वसुनिया एवं वरिष्ठ महाप्रबंधक श्री पी.एन.यादव द्वारा जिला कलेक्टर का स्वागत किया गया ।   इसके पष्चात् बैंक मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री पी.एन.यादव द्वारा कृषि ऋण हेतु प्रस्तावित वित्तीय मानो से अवगत कराया जाकर फसलो के औसत उत्पादन एवं उत्पादन लागत के संबंध मे चर्चा की गई । किसानो एवं कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग व वैज्ञानिको से विचार विमर्ष पष्चात् फसलो के वित्तीय ऋणमान कलेकटर द्वारा निर्धारित किये गये ।


जनसुनवाई में कलेक्टर श्री आशीष सक्सेना ने लिए आवेदन

jhabua newsझाबुआ । आज 23 मई को शासन के निर्देशानुसार जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। जनसुनवाई में आवेदन कलेक्टर श्री आशीष सक्सेना, सीईओ जिला पंचायत श्री अनुराग चैधरी एवं एडीएम श्री दिलीप कपसे ने लिये। आवेदको से आवदेन प्राप्त कर संबंधित कार्यालय प्रमुखो को निराकरण के लिये आवश्यक निर्देश दिये गये।

सीईओ मेघनगर पर 2 हजार रूपये अर्थदण्ड अधिरोपित
जनसुनवाई में आये प्रकरण का निर्धारित समय सीमा में निराकरण नही करने पर कलेक्टर श्री आशीष सक्सेना ने सीईओ मेघनगर पर 2 हजार रूपये का अर्थ दण्ड अधिरोपित कर वसूली की कार्य वाही करने के लिए सीईओ जिला पंचायत को निर्देशित किया । कर्मचारी शोभाराम मुनिया शा, माध्यमिक विद्यालय रताम्बा संकुल रायपुरिया ने फरवरी 2014 से दिसम्बर 2015 तक की मजदुरी का भुगतान करवाने एवं खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा अवैधानिक रूप जारी सेवा समाप्ति आदेश निरस्त कर पुनः सेवा में लेने के लिए आवेदन दिया । लाडु बाई झितरा निवासी ग्राम पंचायत धामन्दा ब्लाक रामा ने इंदिरा आवास की किश्ते त्रुटिवश गलत खाते में जमा हो जाने की शिकायत की एवं राशि लाडुबाई झितरा निवासी धामन्दा के बैंक खाते में स्थानांतरित करवाने के लिए आवेदन दिया । हरचंद पिता गलिया निवासी छोटासलूनिया तहसील पेटलावद ने पुलिस थाना रायपुरिया में मारपीट के संबंध मे की गई रिपार्ट पर कोई कार्यवाही नही होने की शिकायत की एवं कार्यवाही करवाने के लिए कलेक्टर को आवेदन दिया । मांगीलाल पिता रूपा निवासी गोपालपुरा तहसील झाबुआ ने रेलवे लाईन में अधिग्रहित भूमि एवं मकान का मुआवजा दिलवाने के लिए आवेदन दिया । मुकेश पिता तापीशंकर निवासी रजला तहसील झाबुआ ने प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत करवाने के लिए आवेदन दिया । श्रीमती गंगाबाई रमेश ने कन्या आश्रम पेटलावद से अंशकालीन मजदुरी का एक वर्ष का भुगतान करवाने के लिए आवेदन दिया । पारू पिता मंगलिया निवासी जुलवानिया बडा तहसील थांदला ने मुख्यमंत्री आवास योजना की बकाया राशि का भुगतान करवाने के लिए आवेदन दिया । विनेश पिता अनसिंह निवासी सेमलिया बडा तहसील झाबुआ ने पुत्री कु, सरस्वती की बल्ड नही बनने की बीमारी का इलाज करवाने के लिए आवेदन दिया । रामसिंह पिता भेरूसिंह निवासी कमलखेडा तहसील  पेटलावद ने सिंचाई विभाग द्वारा बनाये जा रहे पीठडी  तालाब में गई निजी सिंचाई भूमि हरे -भरे 27 पेड एवं कुए का मुआवजा दिलवाने के लिए आवेदन दिया ।

आईएफएमआईएस के शेष कार्य जल्द पूर्ण करे-कलेक्टर
  • जानकारी पूर्ण नही होने की स्थिति में वेतन आहरण नही हो पाएगा

झाबुआ । जिला कोषालय अधिकारी ममता चंगोड ने बताया कि माह मई 2017 का वेतन नवीन साक्टवेयर आईएफएमआईएस के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। इसके लिए साक्टवेयर में समस्त शासकीय कर्मचारियो को लागिन एवं पासवर्ड प्रदान किया जाना है, अतिरिक्त शासकीय सेवको को रिलीव करना है, स्थानांतरित शासकीय सेवको को संबंधित कार्यालय में ज्वाइन करना होगा जीपीएफ/डीपीएफ क्रमांक, एडवांस ऋण एवं वसूली के डाटा मे सुधार की कार्यवाही की जाना है । कर्मचारियो को बजट लाईन अनुसार मिलान करने एवं कर्मचारियो के वेतन एवं भत्ते का मिलान करने की कार्यवाही सभी कार्यालयो में की जाना है। कलेक्टर श्री आशीष सक्सेना ने सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियो को निर्देश दिये है कि सभी अधिकारी एवं कर्मचारियो को मई 2017 के वेतन का भुगतान समय पर किया जा सके । इसके लिए समयावधि मे कार्य पूर्ण कर ले समय पर कार्य पूर्ण नही होने पर समस्त जिम्मेदारी आहरण संवितरण अधिकारी की रहेगी सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारी एवं कर्मचारी का नवीन साक्टवेयर आईएफएमआईएस में वेतन भत्ते एवं कटोत्रो का मिलान कर प्रमाण-पत्र कोषालय अधिकारी को 25 मई 2017 तक उपलब्ध करवाना सुनिश्चत करे।


ओवरलोड एवं बिना परमिट की बसो एवं सवारी वाहनो पर होगी कार्यवाही
  • कलेक्टर ने दिये परिवहन अधिकारी को निर्देश, समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक संपन्न

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झाबुआ । जिले में ओवरलोड वाहनो की वजह से सड़क दुर्घटना ना हो इसके लिए कलेक्टर श्री आशीष सक्सेना ने जिला परिवहन अधिकारी को निर्देशित किया कि जिले में आवेरलोड एवं बिना परमिट के चल रही बसों एवं सवारी वाहनों पर सख्त कार्यवाही करे। भारी जुर्माना लगाये एवं वसूली करे। उक्त निर्देश कलेक्टर श्री सक्सेना ने कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में आज समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक में दिये। बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर श्री आशीष सक्सेना ने की। बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्री अनुराग चैधरी, एडीएम श्री दिलीप कपसे सहित जिला अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में कलेक्टर श्री सक्सेना ने निर्देश दिये कि शासन के निर्देशानुसार ग्राम उदय से भारत उदय अभियान की जानकारी पोर्टल पर दर्ज करना सुनिश्चित करे।   मनरेगा योजनांतंर्गत जिले में सडक किनारे, तालाब किनारे, नहर किनारे, शांतिधाम, खेल मैदान, छात्रावास, विद्यालय, सामुदायिक भवन के पास वृक्षारोपण कार्य किया जाना है। पौधे की रक्षा के लिए एक पौधा रक्षक की नियुक्ति की जाना है। इसके लिए आवश्यक तैयारी करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये गये। बैठक में सभी कार्यालय प्रमुखो को सी.एम. हेल्प लाइन के प्रकरणो का निराकरण एल-1 स्तर पर ही शिकायतकत्र्ता से बात करके करने के लिए निर्देश दिये गये। बैठक में विभागवार समयावधि पत्र, सी.एम.हेल्पलाइन की समीक्षा की गई एवं आवश्यक निर्देश दिये गये।बैठक में कलेक्टर श्री सक्सेना ने निर्देश दिये की लंबित समयावधि पत्र के प्रकरण की फाईल उन्हें अवलोकन के लिए प्रस्तुत करे एवं अनुमोदन के बाद ही प्रकरण का निराकरण कर टीएल की लंंिबत सूची से प्रकरण को विलोपित किया जाएगा।

शासकीय सेवको के लिए अल्प विराम कार्यक्रम का हुआ आयोजन

झाबुआ । आज पीएचई विभाग के शासकीय सेवको के लिए पीएचई कार्यालय झाबुआ में अल्प विराम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अल्प विराम कार्यक्रम में श्रीमती अनुराधा गहरवाल उप संचालक जनसम्पर्क जयेन्द्र बैरागी एवं श्री जगदीश सिसौदिया ने अल्प विराम कार्यक्रम का संचालन किया। अल्प विराम कार्यक्रम में शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारियों के व्यवहार और विचारो को और अधिक सकारात्मक करने के लिए अपने आपकों पहचानने अपने अंदर छुपी अच्छाईयों को और अधिक बढाने एवं अपने अंदर की बुराईयों को धीरे-धीरे कम करने के लिए अभ्यास करवाया गया। कार्यक्रम में ई.ई.पीएचई विभाग श्री जितेन्द्र मावी सहित 15 से अधिक शासकीय सेवकों ने भाग लिया।

तकनीक समूह की बैठक में फसल ऋणमान तय किये गये

झाबुआ । विगत 22 मई को कलेक्टर सभागृह मे तकनीकी समूह की बैठक कलेक्टर श्री आषीष सक्सेना की अध्यक्षता मे सम्पन्न हुई। बैठक मे मुख्य रूप से बैंक अध्यक्ष श्री गौरसिंह वसुनिया, उपाध्यक्ष श्री भूपेन्द्रसिंह राठौर, संचालक श्री राधेष्याम राठौर, संजय श्रीवास, गणेष प्रजापत, उपायुक्त सहकारिता श्री जी.एल.बडोले, कृषि वैज्ञानिक डाॅ.आई.एस. तोमर,डाॅ.महेन्द्रसिंह, उप संचालक कृषि श्री गौरीषंकर त्रिवेदी, सहायक संचालक कृषि श्री एच.एस.चैहान,लीड बैंक अधिकारी श्री अरविन्द कुमार एवं श्री राजेष कुमार, सहायक संचालक उद्यानिकी श्री विजयसिंह, सहित कृषि एवं बैंक क्षैत्र से जुडे जिले के अधिकारीगणो/कर्मचारिगणो के साथ उन्नीतषील किसान भी उपस्थित हुवे। बैठक में श्री पी.एन.यादव द्वारा कृषि ऋण हेतु प्रस्तावित वित्तीय मानो से अवगत कराया जाकर फसलो के औसत उत्पादन एवं उत्पादन लागत  के संबंध मे चर्चा की गई । किसानो एवं कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग व वैज्ञानिको से विचार विमर्ष पष्चात्  फसलो के वित्तीय ऋणमान कलेक्टर द्वारा निर्धारित किये गये ।

दाहोद लेजा कर करता रहा बलात्कार 

 झाबुआ । फरियादिया ने बताया कि अपनी मासी के यहां ग्राम सजेली में नोतरे के कार्यक्रम में गई थी जहां आरोपी एप्पल पिता हुकुमसिंह कटारा, निवासी सजेली ने फरि.को मै तुझे अपनी औरत बनाउंगा कहकर मुंह दबाकर जबरदस्ती सजेली से दाहोद ले गया व अज्ञात जगह पर झोपडी बनाकर रखा व ईच्छा के विरूद्ध जबरन बलात्कार करता रहा, बाद फरि. के पिता के जाने पर आरोपी देखकर भाग गया। प्रकरण में थाना काकनवानी में अपराध क्र0 155/17 धारा 366,506, 376(2)एन,344 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

आत्महत्या का दुष्प्रेरण का प्रकरण पंजीबद्ध
         
झाबुआ । आरोपी बादु पिता मिठु ंिसंगाडिया निवासी बलवन छोटी ने मृतिका वेलाबाई पति नाथु सिंगाडिया उम्र 27 साल नि. बलवन छोटी को रमसु के साथ गलत संबंध होने की बात को लेकर मारपीट की थी जिससे परेशान होकर मृतिका वेलाबाई ने जहरीली दवाई पीकर आत्महत्या कर ली। प्रकरण में थाना कल्याणपुरा में अपराध क्र0 161/17 धारा 306 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

छेडछाड के दो अपराध पंजीबद्ध

झाबुआ । फरि. ने बताया कि गांधी चैक पेटलावद होते हुये अपने घर जा रही थी कि आरोपी मांगीलाल चावडा, निवासी पेटलावद ने मो.सा.लेकर आया व मो.सा. खडी कर फरि0 आदिवासी समाज की जानते हुए फरि. की छाती पर बुरी नियत से हाथ मारकर धक्का दिया। प्रकरण में थाना पेटलावद में अपराध क्रं.238/17  धारा 454 भा.द.वि, 7/8 पास्को एक्ट व 3(2)(अ)क ेबध्ेज ंबज का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। फरि. ने बताया कि रेखा के साथ गांव के जगंल में कण्डे बिनने गयी थी जहाॅ  आरोपी गलिया पिता सन्नु मैडा व संजु पिता मन्नु मैडा निवासीगण मियाटी के आये व दोनों को इधर आओ कहकर बुलाये व नही जाने पर बुरी नियत से पीछा किया। प्रकरण में थाना थादंला में अपराध क्रं.218/17 धारा 454(क),34 भा.द.वि, 7/8 पास्को एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

सट्््टा पर्ची सहीत सटोरीया गीरफतार
         
झाबुआ । आरोपी विकास पिता रघुनाथ कहार व अन्य.03 निवासीगण राणापुर को अवैध रुप से हार जीत का दाव लगाकर सट्टा अंक पर्ची लिखते कब्जे से सट्टा पर्ची,पेन व नगदी 6700/-रु. जप्त कर गिर. किया गया। प्रकरण में थाना राणापुर में अपराध क्रं. 235/17 धारा 4-क धुत अधि. का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

अवैध शराब के 06 अपराध पंजीबद्ध
        
झाबुआ ।  आरोपी हमिर पिता टिहिया खदेडा  नि. सुतरेटी के अवैध कब्जे से 720/-रू0 की शराब जप्त कर गिर. किया गया। प्रकरण में थाना थादंला में अपराध क्रं. 219/17 धारा 34-ए आब. एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी टिटिया पिता पांगला भुरिया उम्र 35 साल नि. रसोडी के अवैध कब्जे से 2520/-रू0 की शराब जप्त कर गिर. किया गया। प्रकरण में थाना मेघनगर में अपराध क्रं0 176/17 धारा 34-ए आब. एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी खुमसिंह पिता भुरा हटिला उम्र 60 साल नि. धामनी कटारा के अवैध कब्जे से 800/-रू0 की शराब जप्त कर गिर. किया गया। प्रकरण में थाना राणापुर में अपराध क्रं0 234/17 धारा 34-ए आब. एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी कैलाश पिता जवरिया मुणिया नि. गुवालरूण्डी के अवैध कब्जे से 1300/-रू0 की शराब जप्त कर गिर. किया गया। प्रकरण में थाना पेटलावद में अपराध क्रं. 239/17 धारा 34-ए आब. एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी दिपचंद पिता रूपा कलारा नि. हमीर फलिया के अवैध कब्जे से 880/-रू0 की शराब जप्त कर गिर. किया गया। प्रकरण में थाना काकनवानी में अपराध क्रं0 154/17 धारा 34-ए आब. एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी जामसिंह पिता कसना गुण्डिया नि. पाडलघाटी के अवैध कब्जे से 1000/-रू0 की शराब जप्त कर गिर. किया गया। प्रकरण में थाना रायपुरिया में अपराध क्रं0 175/17 धारा 34-ए आब. एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

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